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डीडीए ने ग्रीन डेवेलपमेंट एरिया पॉलिसी को मंजूरी दी

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अपडेटेड 28 फ़रवरी 2021, 12:11 PM IST
डीडीए ने ग्रीन डेवेलपमेंट एरिया पॉलिसी को मंजूरी दी
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डीडीए ने ग्रीन डेवेलपमेंट एरिया पॉलिसी को मंजूरी दी

नई दिल्ली, 28 फरवरी (बीएनटी न्यूज़)| दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अपने मास्टर प्लान-2021 में कुछ प्रस्तावित संशोधनों के साथ अपनी ग्रीन डेवलपमेंट एरिया (जीडीए) नीति को मंजूरी दे दी है। साथ ही इसने अगले 45 दिन के भीतर संशोधनों के बारे में जनता से प्रतिक्रिया मांगी है। 2021 के मास्टर प्लान के अनुसार, यह पॉलिसी नामित ग्रीन बेल्ट और कम घनत्व वाले आवासीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली भूमि के विकास के लिए एक एकीकृत ढांचा प्रदान करती है।

डीडीए ने गांव की सीमाओं सहित राष्ट्रीय राजधानी के सीमावर्ती क्षेत्रों में कृषि भूमि में ग्रीन बेल्ट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। नीति हरित विकास को प्रोत्साहित करेगी, ग्रीन जॉब्स सृजित करेगी और अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने में भी योगदन देगी। खाद्य सुरक्षा को बेहतर बनाने एवं बागवानी संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद्यान्न और अन्य प्राकृतिक उत्पादन को प्रोत्साहित करते हैं।

डीडीए ने प्रमुख परिवहन गलियारों, उपयोगिताओं और पूरे जीडीए को कवर करने वाले शहर के स्तर पर आवश्यक मनोरंजन क्षेत्रों के लिए एक योजना पर जोर दिया है। इसने जंगली क्षेत्रों को अनिवार्य बना दिया है जो कम पानी की आवश्यकता वाले पेड़ों और वन झाड़ियों की स्वदेशी प्रजातियों से आच्छादित हैं। हरित विकास योजनाओं के हिस्से के रूप में प्राकृतिक जल निकायों को बनाए रखा जाएगा।

डीडीए द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, सभी मौजूदा और भविष्य के विकास को जीडीए के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जो कि ग्रीन बेल्ट के लिए पहले के प्रावधानों को प्रतिस्थापित करेगा।

इसमें यह भी कहा गया है कि ग्रीन लैंड एरिया (जीडीए) के भीतर भूमि का विकास व्यक्तिगत भूखंडों या घटक भूमि मालिकों द्वारा बड़े योजना क्षेत्रों पर निजी पहल के माध्यम से होगा। डीडीए द्वारा अनुमोदित योजना के आधार पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निजी पार्टी को अधिकृत किया जाएगा। नीति के अनुसार, नए फार्महाउस को स्टैंडअलोन प्लॉट या फार्महाउस क्लस्टर के रूप में अनुमति दी जाएगी।

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