दिल्ली हाईकोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी से कहा : मानहानि मामले के विरुद्ध याचिका की विचारणीयता पर अग्रिम अग्रिम दलीलें दें
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व राज्यसभा सदस्य और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी से पार्टी के प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट में लंबित कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका की विचारणीयता के मुद्दे पर अग्रिम दलीलें देने को कहा।
अपनी शिकायत में बग्गा ने आरोप लगाया है कि स्वामी ने सितंबर 2021 में एक ट्वीट में झूठा दावा किया था कि बग्गा भाजपा में शामिल होने से पहले छोटे-मोटे अपराधों के लिए कई बार जेल जा चुके हैं।
स्वामी ने मानहानि मामले में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) द्वारा जारी समन को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और कार्यवाही को रद्द करने के लिए कहा था।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा का विचार था कि स्वामी को सीधे उच्च न्यायालय में जाने के बजाय, शुरुआत में संशोधनवादी अदालत से संपर्क करना चाहिए था, जो एक सत्र अदालत है।
उन्होंने याचिका की विचारणीयता पर पहले दलीलें पेश करने को कहा।
बग्गा के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति पर स्वामी के वकील ने कहा कि अदालत को याचिका का निपटारा कर देना चाहिए, क्योंकि बग्गा ने मामले में पेश नहीं होने का फैसला किया है।
इसके बाद उच्च न्यायालय ने मामले को 23 अगस्त को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और कहा कि बग्गा को संबंधित पुलिस स्टेशन के एसएचओ के माध्यम से अदालत का नोटिस दिया जाना चाहिए।
पिछले साल 22 मार्च को एसीएमएम ने स्वामी को मामले में आरोपी के रूप में तलब किया था और कहा था कि उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं। बाद में 4 अप्रैल, 2022 को उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और स्वामी की याचिका के आधार पर बग्गा को नोटिस जारी किया था।
इससे पहले, स्वामी के वकील ने दलील दी थी कि ट्रायल कोर्ट का आदेश गलत धारणा पर आधारित था, क्योंकि उनके ट्वीट की गलत व्याख्या की गई थी। यह तर्क दिया गया कि बग्गा की कारावास के संबंध में उनके ट्वीट में पर्याप्त आरोपों का समर्थन करने वाले सार्वजनिक रूप से उपलब्ध साक्ष्य थे।
ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी गवाही में बग्गा ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि वे झूठे थे और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का इरादा था।