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चुनावी दलों को मिली शारीरिक बैठक की अनुमति, रैलियों पर 31 जनवरी तक बढ़ा प्रतिबंध

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अपडेटेड 23 जनवरी 2022, 4:39 PM IST
चुनावी दलों को मिली शारीरिक बैठक की अनुमति, रैलियों पर 31 जनवरी तक बढ़ा प्रतिबंध
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चुनावी दलों को मिली शारीरिक बैठक की अनुमति, रैलियों पर 31 जनवरी तक बढ़ा प्रतिबंध

नई दिल्ली, 23 जनवरी (बीएनटी न्यूज़)| चुनाव आयोग ने शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद कुछ प्रतिबंधों के साथ पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों के लिए शारीरिक बैठक की अनुमति दी।

हालांकि, रैलियों, रोड शो और पदयात्राओं पर प्रतिबंध 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है।

पांच राज्यों – उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती 10 मार्च को होगी।

आयोग ने मतदान वाले राज्यों के मुख्य सचिवों, मुख्य चुनाव अधिकारियों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वर्चुअल बैठक की।

मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे के साथ वर्तमान कोविड की स्थिति और चुनावी राज्यों में अनुमानित रुझानों की व्यापक समीक्षा की।

आयोग ने मतदान कर्मचारियों के बीच पात्र व्यक्तियों के लिए पहली, दूसरी और बूस्टर खुराक के लिए टीकाकरण को तेजी से पूरा करने के लिए टीकाकरण की स्थिति और कार्य योजना की भी समीक्षा की।

आयोग ने कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर विचार करने के बाद रोड शो और पदयात्रा पर प्रतिबंध को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया।

चुनाव आयोग ने कहा, 31 जनवरी, 2022 तक कोई रोड शो, पदयात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली और जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हालांकि, इसने कुछ प्रतिबंधों के साथ शारीरिक बैठकों की अनुमति दी है।

अधिकारियों से इनपुट और जमीनी रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, आयोग ने पहले दो चरणों में अभियान-अवधि की आवश्यकताओं पर भी विचार किया। चरण 1 के लिए 27 जनवरी, 2022 को और चरण 2 के लिए 31 जनवरी, 2022 को उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।

वर्तमान स्थिति, तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ इन बैठकों में प्राप्त इनपुट पर विचार करने के बाद, आयोग ने निम्न निर्णय लिए हैं।

आयोग ने संबंधित राजनीतिक दलों या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को निर्दिष्ट खुले स्थानों पर अधिकतम 500 व्यक्तियों या स्थानों की अधिकतम क्षमता के 50 प्रतिशत या एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के साथ 28 जनवरी, 2022 से 8 फरवरी, 2022 तक (मौन अवधि को छोड़कर) बैठकों की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

चरण 2 के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम को 31 जनवरी 2012 को अंतिम रूप दिया जाएगा, आयोग ने संबंधित राजनीतिक दलों या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को निर्दिष्ट खुले स्थानों पर अधिकतम 500 व्यक्तियों या स्थानों की अधिकतम क्षमता के 50प्रतिशत या एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के साथ 1 फरवरी, 2022 से 12 फरवरी, 2022 तक बैठकों की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

आयोग ने घर-घर जाकर प्रचार करने की सीमा भी बढ़ा दी है। घर-घर जाकर अभियान चलाने के लिए अब 5 व्यक्तियों के स्थान पर सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर 10 व्यक्तियों की अनुमति दी जाएगी। घर-घर जाकर अभियान चलाने के अन्य निर्देश जारी रहेंगे।

आयोग ने पहले ही राजनीतिक दलों को छूट दी है कि उन्हें अधिकतम 300 व्यक्तियों की इनडोर बैठकें या हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत या एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा के तहत बैठकों की अनुमति है।

इसके अलावा आयोग ने चुनाव वाले राज्यों में सामान्य कोविड प्रतिबंधों के साथ निर्दिष्ट खुले स्थानों पर अधिकतम 500 दर्शकों या इन स्थानों की 50 प्रतिशत क्षमता या एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा, जो भी कम हो, के साथ प्रचार के लिए वीडियो वैन की अनुमति दी है। शर्त यह है कि जनता की सुविधा और यातायात के सुचारू प्रवाह में कोई बाधा न हो।

राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार,चुनाव से जुड़ी गतिविधियों के दौरान सभी अवसरों पर कोविड के उचित व्यवहार और दिशा-निदेशरें तथा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

उक्त प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट स्थानों की पहचान करना और अग्रिम रूप से सूचित करना संबंधित डीईओ की जिम्मेदारी होगी।

8 जनवरी, 2022 को जारी चुनावों के संचालन के लिए संशोधित व्यापक दिशानिर्देश, 2022में निहित सभी शेष प्रतिबंध लागू रहेंगे।

सभी संबंधित राज्य/जिला प्राधिकरण इन निदेशरें का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आयोग बाद की तारीख में इन निदेशरें की समीक्षा करेगा।

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