
पेशेवर बुनकरों के लिए कर्नाटक सरकार ने उठाए महत्वपूर्ण कदम, अपनी इकाई स्थापित करने पर मिलेगी 50 फीसदी सब्सिडी
कर्नाटर सरकार ने राज्य में पेशेवर बुनकरों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में शनिवार को हुई बैठक में राज्य में बुनकरों को अपनी इकाइयां शुरू करने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी देने और बुनकरों की बस्तियों में रहने वाले बुनकरों के लिए दखल प्रमाण पत्र (Occupancy Certificates) जारी करने का फैसला लिया गया है। इस बैठक में बुनकरों की विभिन्न मांगों पर अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं।
बुनकरों के लिए रियायत देने का आदेश जारी
बैठक के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बायान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि बैठक में लिए गए अन्य फैसलों में कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उन बुनकरों के लिए रियायत देने का आदेश जारी करना शामिल है जो घर पर बुनाई कर रहे हैं। बैठक में इसको कुटीर उद्योग मानते हुए यह आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा पावरलूम में काम करने वाले लोगों को ‘नेकर’ योजना का विस्तार करने और कर्नाटक हैंडलूम और पावरलूम निगमों से ‘विद्या विकास’ योजना के तहत आवश्यक सामान की आपूर्ति करने के लिए मात्रा तय करने तथा शेष मात्रा के लिए एक निविदा जारी करने के लिए दिसंबर में कार्य आदेश जारी करने का भी निर्णय लिया गया है।
दो लाख रुपये तक मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण
इस बैठक में बुनकरों को दो लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण देने, पांच एचपी तक की पावर लूम वीवर मशीनों को मुफ्त बिजली देने और तमिलनाडु की तर्ज पर ‘प्री यूनिट’ देने का भी फैसला किया गया है। इसके साथ ही निर्धारित शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने का भी ऐलान किया गया है। सीएमओ द्वारा जारी बयान के मुताबिक, सरकार ने असंगठित क्षेत्र के हिस्से के रूप में बुनाई इकाइयों में श्रमिकों को शामिल करने और निर्माण श्रमिकों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं का विस्तार करने का भी फैसला किया है।