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खान मार्केट ऑक्सीजन घोटाला : नवनीत कालरा पर नरमी बरत रही पुलिस?

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अपडेटेड 16 दिसंबर 2021, 1:33 PM IST
खान मार्केट ऑक्सीजन घोटाला : नवनीत कालरा पर नरमी बरत रही पुलिस?
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खान मार्केट ऑक्सीजन घोटाला : नवनीत कालरा पर नरमी बरत रही पुलिस?

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (बीएनटी न्यूज़)| दिल्ली पुलिस कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कथित कालाबाजारी के मामले में लगभग नौ महीने की जांच के बाद भी नवनीत कालरा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रही है।

विडंबना यह है कि देश इस समय महामारी की संभावित तीसरी लहर की ओर देख रहा है और महामारी के दौरान इस तरह के ‘अमानवीय अपराध’ के आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा जाना बाकी है।

दिल्ली के एक हाई-प्रोफाइल व्यवसायी कालरा पर कोविड-19 महामारी की विनाशकारी दूसरी लहर के बीच खान मार्केट में ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी और ऊंची कीमतों पर बेचने का आरोप लगाया गया था।

दिल्ली पुलिस के एक सूत्र ने आरोपपत्र के बारे में पूछे जाने पर कहा, “इस समय, हमारे पास इस मामले में कोई अपडेट नहीं है।”

मई, 2021 में जब देश में दूसरी लहर आई थी, तो कालरा दो महीने से अधिक समय तक शहर में चर्चा का विषय बना रहा।

दिल्ली पुलिस ने कई छापों के दौरान तीन रेस्तरां – खान चाचा, टाउन हॉल और नेगे एंड जू से कुल 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए थे।

खान चाचा होटल मुंह में पिघलने वाले कबाब के लिए जाना जाता है, जबकि टाउन हॉल पैन एशियाई व्यंजन बनाने में माहिर है। अधिकारियों ने बताया कि दोनों होटलों से कंसंट्रेटर बरामद हुए थे।

सूत्रों ने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अक्टूबर, 2020 से ही चीन से कम से कम 12,000 से 20,000 रुपये तक में आयात किए जा रहे थे और ऑनलाइन पोर्टल और व्हाट्सएप के माध्यम से 50,000 से 70,000 रुपये में बेचे जा रहे थे।

ये सभी रेस्तरां नवनीत कालरा के स्वामित्व में चल रहे हैं।

5 मई को कालरा के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम के तहत कार्रवाई होनी है। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), 120-बी (आपराधिक साजिश) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

जैसे ही जांच हुई, कालरा को दिल्ली पुलिस ने 17 मई को गुरुग्राम में उसके साले के फार्महाउस से गिरफ्तार किया और फिर तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी आरोपी व्यवसायी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है।

कालरा को बाद में 29 मई को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी, हालांकि दिल्ली पुलिस ने अदालत में इसका कड़ा विरोध किया।

आईएएनएस ने कालरा के वकील से भी संपर्क किया और पूछा कि क्या दिल्ली पुलिस द्वारा कोई चार्जशीट दाखिल की गई है? जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले में हुए इस तरह के किसी घटनाक्रम के बारे में पता नहीं है।

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