BNT Logo | Breaking News Today Logo

Latest Hindi News

  •   सोमवार, 12 मई 2025 12:41 PM
  • 36.09°C नई दिल्ली, भारत

    Breaking News

    ख़ास खबरें
     
  1. मणिपुर में दो महीने में लोकप्रिय सरकार बनेगी : भाजपा सांसद
  2. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में पाकिस्तान के 35-40 सैनिक मारे गए : सेना
  3. पाकिस्तान को सीजफायर के लिए मजबूर करने में नौसेना की भी रही अहम भूमिका
  4. भारत के सटीक हमलों के बाद पाकिस्तान के तबाह एयर बेस के सैटेलाइट इमेज सामने आए
  5. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत 100 से अधिक आतंकवादी ढेर : सेना
  6. सीजफायर के उल्लंघन के बाद सेना प्रमुख ने की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा, आर्मी को जवाबी कार्रवाई की छूट
  7. आईपीएल के फिर से शुरू होने की संभावना के मद्देनजर बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी को मंगलवार तक एकत्रित होने को कहा
  8. डोनाल्ड ट्रंप ने की संघर्ष विराम के लिए भारत-पाक की सराहना, कहा- साथ मिलकर कश्मीर मुद्दे का हल निकालेंगे
  9. ईरानी विदेश मंत्री अराघची की अमेरिका को दो टूक, बोले- हम अपने परमाणु अधिकार नहीं छोड़ेंगे
  10. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सब-इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को दी श्रद्धांजलि, पाकिस्तानी गोलाबारी में हुए थे शहीद
  11. आपने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में ब्रह्मोस मिसाइल के पराक्रम को देखा होगा, नहीं तो पाकिस्तान से पूछ लें : सीएम योगी
  12. राहुल गांधी और खड़गे की पीएम मोदी से मांग, ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम पर चर्चा के लिए बुलाएं विशेष संसद सत्र
  13. रावलपिंडी तक सुनी गई भारत की सेनाओं की धमक, ‘आपरेशन सिंदूर’ ने दिलाया पीड़ित परिवारों को इंसाफ : राजनाथ सिंह
  14. ‘ट्रंप की मध्यस्थता’ पर कपिल सिब्बल को ऐतराज, विशेष संसद सत्र बुलाने की उठाई मांग
  15. लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन, सीएम योगी बोले- आतंकवाद को पूरी तरह कुचलना ही समाधान

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड मुआवजे पर राजस्थान सरकार की खिंचाई की

bntonline.in Feedback
अपडेटेड 11 अक्टूबर 2022, 12:20 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कोविड मुआवजे पर राजस्थान सरकार की खिंचाई की
Read Time:3 Minute, 50 Second

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड मुआवजे पर राजस्थान सरकार की खिंचाई की

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर (बीएनटी न्यूज़)| सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि के भुगतान के संबंध में दाखिल हलफनामे पर राजस्थान सरकार की खिंचाई की। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार का हलफनामा असंतोषजनक है और वह परोपकार नहीं कर रही है। इसने कहा कि जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को कोविड-19 में खो दिया था, उनके साथ सहानुभूति के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा, “राजस्थान सरकार ने पहले इस मामले में आश्वासन दिया था। वह कोई चैरिटी नहीं कर रही है..।”

पीठ ने राज्य सरकार को इस मामले में एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

राजस्थान सरकार के वकील ने पीठ को सूचित किया कि राज्य सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकार का हलफनामा बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। पीठ ने वकील को एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी और मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी तय की।

शीर्ष अदालत ने अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राजस्थान सरकार 2021 के आदेश का पालन नहीं कर रही है, जिसमें राज्य सरकारों को कोविड-19 पीड़ितों के परिवारों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

इस साल मार्च में शीर्ष अदालत ने कोविड-19 के मुआवजे के लिए किए गए फर्जी दावों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि किसी को भी बीमारी के शिकार लोगों के परिजनों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

शीर्ष अदालत ने मार्च में कहा, “इस न्यायालय ने भारत के संघ/एनडीएमए/संबंधित राज्यों को मानवता को ध्यान में रखते हुए और परिवार के सदस्यों की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए अनुग्रह राशि का भुगतान करने का आदेश पारित किया, जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने परिवार के सदस्यों में से एक को खो दिया था। इसलिए, किसी को भी इसका दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और यह नैतिकता के खिलाफ भी है, जिसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने कोविड-19 के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को मुआवजे के रूप में एनडीएमए द्वारा निर्धारित 50,000 रुपये के वितरण के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों की निगरानी करते हुए विभिन्न निर्देश जारी किए थे।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *