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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गौहाटी हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नानी टैगिया के तबादले की अपनी सिफारिश दोहराई

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अपडेटेड 25 अगस्त 2023, 1:00 PM IST
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गौहाटी हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नानी टैगिया के तबादले की अपनी सिफारिश दोहराई
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गौहाटी हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नानी टैगिया के तबादले की अपनी सिफारिश दोहराई

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नानी टैगिया को पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की 23 अगस्त की अपनी पिछली सिफारिश दोहराई है।

न्यायमूर्ति टैगिया ने एससी कॉलेजियम से उन्हें गौहाटी उच्च न्यायालय की किसी भी पीठ में बनाए रखने या त्रिपुरा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था।

कॉलेजियम ने गुरुवार को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक प्रस्ताव में कहा, “हमने न्यायमूर्ति नानी टैगिया द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार किया है। कॉलेजियम को उनके द्वारा किए गए अनुरोध में कोई दम नजर नहीं आ रहा है। इसलिए, कॉलेजियम अपनी सिफारिश को दोहराने का संकल्प लेता है।”

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने कहा कि इसने शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किया है जो गौहाटी उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित हैं और इस मामले में गौहाटी उच्च न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से भी परामर्श किया है।

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