BNT Logo | Breaking News Today Logo

Latest Hindi News

  •   रविवार, 15 जून 2025 05:21 PM
  • 33.09°C नई दिल्ली, भारत

    Breaking News

    ख़ास खबरें
     
  1. मुझे खुद भरोसा नहीं, मैं कैसे जिंदा निकला: अहमदाबाद विमान हादसे में बचे विश्वास कुमार ने बताया कैसे हुआ ‘चमत्कार’
  2. अहमदाबाद विमान हादसा: पीएम मोदी ने कहा, ‘इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता’
  3. अहमदाबाद विमान हादसे को ट्रंप ने ‘विमानन इतिहास की सबसे दुखद घटना’ बताया
  4. अहमदाबाद विमान हादसा : नहीं रहे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी
  5. अहमदाबाद विमान हादसे से पूरा देश दुखी, ओम बिरला से नितिन गडकरी और नीतीश कुमार तक, कई बड़े नेताओं ने दी प्रतिक्रिया
  6. अहमदाबाद विमान हादसा : सोनिया गांधी-मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के बड़े नेताओं ने दुख जताया
  7. अहमदाबाद विमान हादसा : अमित शाह ने एकमात्र जीवित बचे यात्री से की मुलाकात
  8. अहमदाबाद विमान हादसा : एयर इंडिया ने की पुष्टि, बताया 241 लोगों की गई जान
  9. शाखा क्षेत्र के प्रत्येक परिवार तक संघ का संपर्क पहुंचना चाहिए: आरएसएस प्रमुख भागवत
  10. पंजाब : अनुसूचित जाति के 4,727 लोगों का 68 करोड़ रुपए का कर्ज माफ, सरकार ने बांटे सर्टिफिकेट
  11. प्रियंका चतुर्वेदी ने यूरोपीय यात्रा को बताया सफल, बोलीं- ‘वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को किया बेनकाब’
  12. कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी को बताया ‘निडर और साहसी’
  13. मणिपुर सरकार ने मैतेई नेता की गिरफ्तारी के बाद पांच जिलों में कर्फ्यू लगाया
  14. आप और कांग्रेस ने झुग्गीवासियों को वर्षों तक मूर्ख बनाया : सीएम रेखा गुप्ता
  15. 11 वर्षों में नारीशक्ति की सफलताएं देशवासियों को गौरवान्वित करने वाली हैं : पीएम मोदी

चिन्मयानंद की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

bntonline.in Feedback
अपडेटेड 04 मार्च 2020, 9:10 AM IST
चिन्मयानंद की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
Read Time:2 Minute, 37 Second

नई दिल्ली, (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता चिन्मयानंद को कानून की छात्रा के यौन शोषण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने की मांग वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि यह आपसी लेनदेन का एक मामला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता द्वारा मामले की सुनवाई दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए दाखिल एक अलग याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य लोगों को एक नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही अपने आदेश में जमानत देने का कारण बता चुकी है।

तीन फरवरी को हाईकोर्ट ने चिन्मयानंद को जमानत दे दी थी। उन्हें उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उनके ट्रस्ट द्वारा संचालित लॉ कॉलेज की एक छात्रा का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

हाईकोर्ट ने कहा था कि दोनों ने एक-दूसरे का इस्तेमाल किया।

न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने कहा था, “दोनों ही पक्षों ने अपनी हदें पार कर दी हैं। यह तय करना मुश्किल है कि किसने किसका शोषण किया। वास्तव में दोनों ने एक-दूसरे का इस्तेमाल किया।”

चिन्मयानंद को पिछले 20 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।

पिछले साल अगस्त में कानून की 23 वर्षीय छात्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप जारी कर यौन शोषण का आरोप लगाया था। उसके बाद वह लापता हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद मामले में हस्तक्षेप किया था।

एसआईटी ने इस मामले में छात्रा को भी गिरफ्तार किया था कि वह और उसके दोस्त चिन्मयानंद से कथित रूप से पांच करोड़ रुपये वसूलने का प्रयास कर रहे थे।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *