BNT Logo | Breaking News Today Logo

Latest Hindi News

  •   सोमवार, 16 जून 2025 10:10 AM
  • 31.09°C नई दिल्ली, भारत

    Breaking News

    ख़ास खबरें
     
  1. ‘इजरायल-ईरान में शांति समझौता जल्द’, राष्ट्रपति ट्रंप का दावा
  2. नीलांबुर उपचुनाव महत्वपूर्ण, केरल में बदलाव की दिशा में पहले कदम का अवसर : प्रियंका गांधी
  3. साइप्रस पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति निकोस ने किया भव्य स्वागत
  4. उत्तर प्रदेश : कांस्टेबल पद के लिए नियुक्ति पत्र मिलने पर उम्मीदवारों के चेहरे खिले
  5. यूएन में गाजा पर वोटिंग से भारत की दूरी पर बोले खेड़ा, यह सरकार के नैतिक पतन का जीता-जागता उदाहरण
  6. लालू यादव की बढ़ी मुश्किलें, राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने भेजा नोटिस, 15 दिनों में मांगा जवाब
  7. केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश पर प्रियंका गांधी ने जताया दुख, राज्य सरकार से की ये अपील
  8. न खर्ची, न पर्ची, न सिफारिश, सिर्फ योग्यता के आधार पर मिली नौकरी : अमित शाह
  9. आठ वर्षों में बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे काम किया : मुख्यमंत्री योगी
  10. पाकिस्तान की प्रवक्ता बन चुकी है कांग्रेस , उसकी ही भाषा बोलती है पार्टी : निशिकांत दुबे
  11. राहुल गांधी को पाकिस्तान और चीन पर भरोसा है, लेकिन देश पर नहीं : गिरिराज सिंह
  12. उत्तराखंड: केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत
  13. अहमदाबाद विमान हादसा: पूर्व सीएम विजय रूपाणी का डीएनए अभी तक मैच नहीं हुआ, डॉक्टर ने जानकारी दी
  14. पीएम मोदी तीन देशों की यात्रा पर रवाना, कहा- ‘आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक समझ बढ़ाने का अवसर’
  15. उत्तराखंड: केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त : 5 की मौत, सीएम धामी ने जताया दुख

योगी सरकार ने पोस्टर हटाने के मामले में कोर्ट से और मांगा समय

bntonline.in Feedback
अपडेटेड 17 मार्च 2020, 9:33 AM IST
योगी सरकार ने पोस्टर हटाने के मामले में कोर्ट से और मांगा समय
Read Time:3 Minute, 12 Second

प्रयागराज, (आईएएनएस)| नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में हुई तोड़फोड़ के आरोपियों का पोस्टर हटाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को दाखिल याचिका में योगी सरकार ने पोस्टर हटाने के लिए कोर्ट से और समय मांगा। अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी के अनुसार, रजिस्ट्रार जनरल के यहां दाखिल रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर बृहद पीठ के समक्ष सुनवाई होनी है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा इसी मामले को लेकर अध्यादेश जारी किया गया है। इसी के आधार पर पोस्टर हटाने के आदेश का अनुपालन करने के लिए और समय मांगा गया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की पीठ ने सार्वजनिक स्थानों पर फोटो सहित पोस्टर लगाने को निजता के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए उसे तत्काल हटाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने 16 मार्च को अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफनामा दाखिल करने पर याचिका निस्तारित होने का आदेश दिया था।

सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसे बृहद पीठ को भेज दिया गया है। राज्य सरकार ने बीते दिनों पोस्टर लगाने को वैध करार देने का अध्यादेश जारी कर कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने से बचने का रास्ता निकाल लिया है।

लखनऊ प्रशासन की ओर से सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिग व पोस्टर में प्रदर्शनकारियों के चित्र लगाए जाने को निजता के अधिकार का हनन मानते हुए हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका कायम की है।

नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में लखनऊ में उपद्रव और तोड़फोड़ करने के आरोपियों के नाम व बड़ी-तस्वीर तस्वीर वाले पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने के मामले में लखनऊ के डीएम और कमिश्नर को अविलंब पोस्टर और बैनर फोटो आदि हटाने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने 16 मार्च तक का समय देते हुए महानिबंधक के समक्ष सभी पोस्टर हटाए जाने संबंधी कार्रवाई की रिपोर्ट जमा करने को कहा था।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *