
नई दिल्ली, (आईएएनएस)| दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को क्रिकेट सट्टेबाज संजीव चावला की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उसने 12 दिन की अपराध शाखा की रिमांड को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दोनों पक्षों से विस्तृत बहस सुनने के बाद गुरुवार को आदेश सुनाने के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया।
चावला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने कहा कि भारत सरकार द्वारा भेजे गए प्रत्यर्पण आदेश से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जांच अपने अंतिम पड़ाव में है और आरोपी की उपस्थिति केवल मुकदमे के लिए अनिवार्य है।
दूसरी तरफ, गृह मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिस्टिर जनरल संजय जैन ने कहा, “ब्रिटेन सरकार को दिए आश्वासन कि उसे तिहाड़ जेल में रखा जाएगा, का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।”
जैन ने कहा, “उससे तिहाड़ में पूछताछ की जाएगी और अगर उसे दिल्ली के बाहर किसी के समक्ष ले जाना है तो हम वीडियो कांफ्रेंसिंग का प्रयोग करेंगे। इसके बावजूद उसे कहीं ले जाना होगा, तो हम कोर्ट से इजाजत लेंगे।”