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कलकत्ता हाईकोर्ट ने इंडिया इंफोलाइन की याचिका की खारिज

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अपडेटेड 26 जून 2023, 4:12 PM IST
कलकत्ता हाईकोर्ट ने इंडिया इंफोलाइन की याचिका की खारिज
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने इंडिया इंफोलाइन की याचिका की खारिज

कलकत्ता हाई कोर्ट ने वित्तीय सेवा कंपनी इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड (आईआईएल) की धारा 63(4)/196(3)/301(5)/372ए (6) के तहत कार्यवाही को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। कंपनी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 467/120बी के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुरबा मिदनापुर की अदालत में मामला लंबित है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने वित्तीय सेवा कंपनी इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड (आईआईएल) की धारा 63(4)/196(3)/301(5)/372ए (6) के तहत कार्यवाही को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। कंपनी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 467/120बी के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुरबा मिदनापुर की अदालत में मामला लंबित है।

बता दें कि निचली अदालत अरुणव पात्रा की शिकायत के आधार पर मामले की सुनवाई कर रही है।

9 मार्च 2012 को पात्रा ने (आईआईएल) की सहायक कंपनी इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल) के दो डिबेंचर खरीदे। बाद में उन्हें दो डिबेंचर के लिए ब्याज का भुगतान किया गया।

3 अक्टूबर 2012 को, पात्रा ने एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि आईआईएफएल और आईआईएल ने एक आपराधिक साजिश रची और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए आईआईएफएल के रिकॉर्ड में हेरफेर किया।

पात्रा की शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि कंपनी के मुनाफे में से उन्हें मिलने वाले किसी भी आर्थिक लाभ ने देने के लिए ऐसा किया।

आईआईएल के वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि आईआईएफएल एक होल्डिंग कंपनी है, लेकिन इसकी सहायक कंपनी के डिबेंचर के संबंध में इसकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने इस तरह के मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुरबा मिदनापुर की अदालत के अधिकार क्षेत्र को भी चुनौती दी।

पात्र की ओर से पेश वकीलों ने इसका विरोध किया और बताया कि यह आईआईएल ही था जिसने आईआईएफएल की ओर से उनके ग्राहक के साथ बातचीत की थी और दस्तावेज भी साझा किए थे। चूंकि आईआईएल का कार्यालय ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए अदालत इस मामले की सुनवाई कर सकती है।

दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद, न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने निर्देश दिया कि इस मामले में न्याय होना चहिए। कहा, दोनों पक्षों की शिकायत को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को कानून के अनुसार और जितनी जल्दी हो सके कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देती है।

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