BNT Logo | Breaking News Today Logo

Latest Hindi News

  •   मंगलवार, 22 अप्रैल 2025 03:53 PM
  • 40.09°C नई दिल्ली, भारत

    Breaking News

    ख़ास खबरें
     
  1. आईपीएल 2025 : प्रसिद्ध-राशिद की गेंदबाजी ने केकेआर को 159 पर रोका, गुजरात टाइटंस की 39 रनों से जीत
  2. दिल्ली एमसीडी चुनाव : आप ने मेयर चुनाव से बनाई दूरी, कांग्रेस ने लगाया भागने का आरोप
  3. चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोप को ईसी के पूर्व अधिकारी ने बताया बचकाना
  4. पीएम मोदी ने दिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार
  5. पोप फ्रांसिस के निधन पर खड़गे, राहुल और प्रियंका ने जताया दुख
  6. भारत, अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब
  7. बोकारो में एक करोड़ के इनामी सहित आठ नक्सली ढेर, डीजीपी बोले- बाकी सरेंडर करें अन्यथा मारे जाएंगे
  8. कांग्रेस के ‘युवराज’ विदेशों में करते हैं भारत को बदनाम, उनकी नीति और नीयत में खोट : अनुराग ठाकुर
  9. राहुल गांधी ने अमेरिका में उठाए सवाल बोले- महाराष्ट्र में बालिगों से ज्यादा वोटिंग कैसे हो गई?
  10. शांति और प्रेम की आवाज : पोप फ्रांसिस के निधन पर विश्व नेताओं ने दी श्रद्धांजलि
  11. दुनिया उन्हें करुणा, विनम्रता के लिए रखेगी याद : पोप फ्रांसिस के निधन पर पीएम मोदी
  12. पोप फ्रांसिस का निधन, 88 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस
  13. इमरान मसूद ने राहुल के अमेरिका में दिए बयान का किया समर्थन, बोले- ईसीआई को लेकर जो कहा वो सच
  14. आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव में नहीं उतारेगी उम्मीदवार, भाजपा के लिए रास्ता खुला
  15. विदेशी में जाकर भारतीय संस्थाओं का अपमान राहुल गांधी की पहचान बन गया है : शहजाद पूनावाला

दिल्ली की अदालत ने 2020 दंगों के मामले में पिता-पुत्र को दोषी करार दिया

bntonline.in Feedback
अपडेटेड 19 अप्रैल 2023, 11:41 AM IST
दिल्ली की अदालत ने 2020 दंगों के मामले में पिता-पुत्र को दोषी करार दिया
Read Time:2 Minute, 27 Second

दिल्ली की अदालत ने 2020 दंगों के मामले में पिता-पुत्र को दोषी करार दिया

यहां की एक अदालत ने 2020 के उत्तरी-पूर्वी दिल्ली दंगों के एक मामले में पिता-पुत्र को दंगा और आगजनी के लिए दोषी ठहराया है और कहा है कि अभियोजन पक्ष ने उनके खिलाफ उचित संदेह से परे आरोप साबित किए हैं। मिथुन सिंह और उनके बेटे जॉनी कुमार के खिलाफ मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) पुलस्त्य प्रमाचला कर रहे थे।

दोनों पर 25 फरवरी, 2020 को खजूरी खास में लेन नंबर 4 में कई संपत्तियों को आग लगाने वाली दंगाई भीड़ का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया था।

न्यायाधीश ने कहा, मुझे लगता है कि दोनों आरोपियों के खिलाफ संदेह से परे यह साबित हो गया है कि वे उस भीड़ का हिस्सा थे, जिसने (शिकायतकर्ता शबाना खातून की) संपत्ति को जलाया था। इस प्रकार, उन्हें धारा 147 (दंगा), 148 (दंगा, दंगा, एक घातक हथियार से लैस) 436 (घर को नष्ट करने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ से शरारत, आदि) भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को सामान्य वस्तु के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी) के तहत दोषी ठहराया जाता है।

अदालत ने 19 अप्रैल को हलफनामा दाखिल करने के लिए मामला पोस्ट किया, जिसके बाद सजा पर कार्यवाही शुरू होगी।

एएसजे प्रमाचला के अनुसार, जिन्होंने विभिन्न सार्वजनिक गवाहों के बयानों पर ध्यान दिया, एक विशिष्ट समुदाय की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के साझा लक्ष्य के साथ एक गैरकानूनी सभा की स्थापना की गई थी।

न्यायाधीश के अनुसार, दंगाई भीड़ ने तोड़फोड़ और आगजनी की वारदातें भी कीं।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *