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दिल्ली की अदालत ने रिश्‍वत मामले में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के 2 अधिकारियों को दी जमानत

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अपडेटेड 31 अगस्त 2023, 12:04 PM IST
दिल्ली की अदालत ने रिश्‍वत मामले में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के 2 अधिकारियों को दी जमानत
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दिल्ली की अदालत ने रिश्‍वत मामले में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के 2 अधिकारियों को दी जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने कथित रिश्‍वत मामले में केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों को जमानत दे दी है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अदालत ने कहा कि अधिकारियों – मंजीत सिंह और पुनीत दुग्गल की पृष्ठभूमि साफ-सुथरी है और उनके सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना नहीं है।

विशेष न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने यह कहते हुए जमानत दी कि चूंकि आरोपी अधिकारियों को पहले ही उनके पदों से निलंबित कर दिया गया है, इसलिए उनके न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की संभावना नहीं है।

मामला इस आरोप से संबंधित है कि आलोक इंडस्ट्रीज से संबंधित एक अनुकूल आदेश हासिल करने के लिए एक सह-अभियुक्त द्वारा आरोपी अधिकारियों को 4 लाख रुपये की रिश्वत दी गई थी, जो मंत्रालय के पास लंबित थी।

बाद में सीबीआई ने एक ऑपरेशन में आरोपी अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़ लिया।

अदालत ने फैसला सुनाया कि चूंकि आरोपी अधिकारी सरकारी कर्मचारी हैं, जिनकी जड़ें समाज में हैं और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि निलंबन के बाद वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।

सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच जारी है और सबूत अभी भी एकत्र किए जा रहे हैं।

हालांकि, अदालत ने अधिकारियों को जमानत दे दी और यह भी देखा कि मुकदमे की प्रक्रिया समाप्त होने में काफी समय लग सकता है।

जमानत की शर्तों के तहत, अदालत ने अधिकारियों को प्रत्येक को एक लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत देने का आदेश दिया।

उन्हें अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी गवाह से संपर्क करने से परहेज करने का भी निर्देश दिया गया।

उन्हें जरूरत के मुताबिक सीबीआई की जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया गया।

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