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दिल्ली सीवर मौत मामला : कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर पीआईएल पर पुलिस, डीडीए से मांगा जवाब

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अपडेटेड 22 सितंबर 2022, 5:11 PM IST
दिल्ली सीवर मौत मामला : कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर पीआईएल पर पुलिस, डीडीए से मांगा जवाब
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दिल्ली सीवर मौत मामला : कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर पीआईएल पर पुलिस, डीडीए से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 22 सितंबर (बीएनटी न्यूज़)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को शहर के एक नाले के अंदर दो लोगों की मौत के बारे में मीडिया रिपोटरें पर शुरू की गई एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से जवाब मांगा।

9 सितंबर की घटना की रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिमी दिल्ली के मुंडका इलाके में एक व्यक्ति सीवर की सफाई करते समय जहरीली गैसों की चपेट में आ गया और दूसरे व्यक्ति ने उसे बचाने की कोशिश की थी।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने प्रतिवादियों और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को नोटिस जारी करते हुए मामले को आगे की सुनवाई के लिए 9 नवंबर की तारीख तय की।

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने सुनवाई के दौरान कहा कि घटना का क्षेत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अंतर्गत आता है और यहां तक कि सफाई कर्मचारी भी डीडीए का कर्मचारी था।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव, जिन्हें इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया गया था, ने कहा कि अदालत ने एक जनहित याचिका सहित दो समान मामलों को सीज कर लिया है।

खबरों के मुताबिक मुंडका इलाके में नौ सितंबर को रोहित चांडिलिया (32) और अशोक कुमार (30) की मौत हुई थी।

डीडीए के फ्लैटों में सफाईकर्मी चांडीलिया जाम को ठीक करने के लिए नाले की सफाई कर रहा था, लेकिन अंदर जहरीली गैसों को अंदर लेने के बाद वह बेहोश हो गया। क्षेत्र के एक सुरक्षा गार्ड कुमार ने उसे बचाने के लिए गड्ढे में प्रवेश किया। हालांकि उन्हें चक्कर भी आ गया और वह अंदर ही अंदर फंस गए थे। हालांकि उन्हें नाले से बाहर निकाला गया और पुलिस और दमकल अधिकारियों की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जो मौके पर पहुंचे, दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

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