BNT Logo | Breaking News Today Logo

Latest Hindi News

  •   मंगलवार, 22 अप्रैल 2025 04:14 PM
  • 40.09°C नई दिल्ली, भारत

    Breaking News

    ख़ास खबरें
     
  1. आईपीएल 2025 : प्रसिद्ध-राशिद की गेंदबाजी ने केकेआर को 159 पर रोका, गुजरात टाइटंस की 39 रनों से जीत
  2. दिल्ली एमसीडी चुनाव : आप ने मेयर चुनाव से बनाई दूरी, कांग्रेस ने लगाया भागने का आरोप
  3. चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोप को ईसी के पूर्व अधिकारी ने बताया बचकाना
  4. पीएम मोदी ने दिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार
  5. पोप फ्रांसिस के निधन पर खड़गे, राहुल और प्रियंका ने जताया दुख
  6. भारत, अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब
  7. बोकारो में एक करोड़ के इनामी सहित आठ नक्सली ढेर, डीजीपी बोले- बाकी सरेंडर करें अन्यथा मारे जाएंगे
  8. कांग्रेस के ‘युवराज’ विदेशों में करते हैं भारत को बदनाम, उनकी नीति और नीयत में खोट : अनुराग ठाकुर
  9. राहुल गांधी ने अमेरिका में उठाए सवाल बोले- महाराष्ट्र में बालिगों से ज्यादा वोटिंग कैसे हो गई?
  10. शांति और प्रेम की आवाज : पोप फ्रांसिस के निधन पर विश्व नेताओं ने दी श्रद्धांजलि
  11. दुनिया उन्हें करुणा, विनम्रता के लिए रखेगी याद : पोप फ्रांसिस के निधन पर पीएम मोदी
  12. पोप फ्रांसिस का निधन, 88 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस
  13. इमरान मसूद ने राहुल के अमेरिका में दिए बयान का किया समर्थन, बोले- ईसीआई को लेकर जो कहा वो सच
  14. आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव में नहीं उतारेगी उम्मीदवार, भाजपा के लिए रास्ता खुला
  15. विदेशी में जाकर भारतीय संस्थाओं का अपमान राहुल गांधी की पहचान बन गया है : शहजाद पूनावाला

आबकारी नीति घोटाला : सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ी

bntonline.in Feedback
अपडेटेड 28 अप्रैल 2023, 1:36 PM IST
आबकारी नीति घोटाला : सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ी
Read Time:3 Minute, 36 Second

आबकारी नीति घोटाला : सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ी

दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत गुरुवार को 12 मई तक बढ़ा दी। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह सिसोदिया को पूरक आरोपपत्र की ई-कॉपी मुहैया कराए।

सिसोदिया के वकील ने दावा किया कि जांच एजेंसी ने मामले में अधूरी जांच दायर की थी, अदालत से उनके मुवक्किल को डिफॉल्ट जमानत देने का आग्रह किया।

वकील ने कहा, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि एजेंसी कह रही है कि मेरे संबंध में और जांच की आवश्यकता है/लंबित है। इसलिए, हम वैधानिक जमानत के लिए आवेदन दायर करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

अदालत ने तब एजेंसी से सवाल किया कि उसने यह क्यों नहीं कहा कि सिसोदिया से जुड़ी जांच पूरी हो चुकी है। अदालत ने पूछा, आप कहते हैं कि आपने (निर्धारित समय में) पूरक आरोपपत्र दायर किया है, लेकिन आपने कहा है कि मामले में जांच लंबित है। आपने यह क्यों नहीं बताया कि सिसोदिया के खिलाफ जांच पूरी होने पर आरोप पत्र दायर किया जाता है।

जांच एजेंसी ने 25 अप्रैल को चार्जशीट दायर की थी। अदालत ने बचाव पक्ष के वकील के इस तर्क पर भी ध्यान दिया कि सिसोदिया को यह निर्धारित करने के लिए चार्जशीट की एक प्रति की आवश्यकता है कि क्या उनके खिलाफ जांच पूरी हो गई है। हालांकि यह देखते हुए कि चार्जशीट की एक प्रति प्रदान करने का उपयुक्त समय नहीं था, न्यायाधीश ने सीबीआई को सिसोदिया को चार्जशीट की एक ई-कॉपी देने का निर्देश दिया।

सीबीआई ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया था कि जिस आबकारी नीति घोटाले की वह जांच कर रही है, वह ‘गहरी साजिश’ है और यह उतना सरल नहीं है जितना दर्शाया गया है। जैसा कि न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर दलीलें सुनीं, सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा : 25 अप्रैल को हमने मामले में आरोपपत्र दायर किया। अभी संज्ञान लिया जाना बाकी है।

मामले की लंबी सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा था : जमानत के स्तर पर हम अधिक विवरण में नहीं जा सकते। कृपया मुझे सबूत दिखाएं, जिस पर आप (सीबीआई) मौजूदा मामले में भरोसा कर रहे हैं।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *