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कोर्ट ने लापता बेटे के बारे में पिता की 2014 की शिकायत पर पुलिस की निष्क्रियता की निंदा की

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अपडेटेड 01 मई 2023, 4:53 PM IST
कोर्ट ने लापता बेटे के बारे में पिता की 2014 की शिकायत पर पुलिस की निष्क्रियता की निंदा की
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कोर्ट ने लापता बेटे के बारे में पिता की 2014 की शिकायत पर पुलिस की निष्क्रियता की निंदा की

राम किशोर को अपने बेटे दीपक कुमार की गुमशुदगी दर्ज कराए नौ साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन तमाम सवालों के आज भी जवाब बाकी हैं।

यह कहना अनुचित नहीं होगा कि इस मामले में पुलिस का रवैया उदासीन रहा है। बार-बार अदालतों ने घटिया जांच के लिए पुलिस की खिंचाई की है और यहां भी मामला अलग नहीं है।

कुमार के पिता ने 4 अगस्त 2014 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनके अनुसार, शिकायत दर्ज होने के दो दिन पहले कुमार बाहर जाने के बाद घर नहीं लौटा।

शिकायतकर्ता (कुमार के पिता) 2014 से दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के शुरुआती वर्ष में केवल कथित रूप से दिखावटी जांच की और उसके बाद जांच बिल्कुल बंद कर दी।

शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस अधिकारियों को कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

2018 में, शिकायतकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने निर्देश दिया कि अंतिम रिपोर्ट 12 सप्ताह के भीतर दायर की जाए।

अधिवक्ता नमित सक्सेना ने कहा, वह भी किया गया था और हमने एक अवमानना याचिका दर्ज की थी। यह अवमानना दर्ज करने के बाद ही है कि दिल्ली पुलिस ने 2019 में एक अनट्रेस रिपोर्ट दायर की, जिसमें कहा गया कि कुछ भी नहीं मिला।

पुलिस की अनट्रेस रिपोर्ट पर कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद शिकायतकर्ता की ओर से विरोध याचिका दायर की गई।

पिछले साल, पुलिस द्वारा विरोध याचिका का जवाब दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पीड़िता का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। हालांकि, लड़के के बारे में कोई सुराग या जानकारी नहीं मिल सकी है।

मामले में आगे की जांच का निर्देश देते हुए साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एमएम) अक्षय शर्मा ने विरोध याचिका दायर करने की अनुमति दी है।

एफआईआर दर्ज होने के पांच साल बाद जब पुलिस ने 2019 में अपनी अनट्रेस रिपोर्ट दाखिल की तो जांच एजेंसी ने कहा कि पीड़िता की तलाश के लगातार प्रयासों के कारण वर्षो का यह विलंब हुआ है।

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