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बिहार में एनआईए अदालत ने जाली नोट मामले में पांचवें व्यक्ति को दोषी ठहराया

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अपडेटेड 02 सितंबर 2022, 5:34 PM IST
बिहार में एनआईए अदालत ने जाली नोट मामले में पांचवें व्यक्ति को दोषी ठहराया
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बिहार में एनआईए अदालत ने जाली नोट मामले में पांचवें व्यक्ति को दोषी ठहराया

पटना, 02 सितंबर (बीएनटी न्यूज़)| यहां की एक विशेष एनआईए अदालत ने गुरुवार को एक व्यक्ति को नकली भारतीय मुद्रा के प्रचलन के लिए दोषी ठहराया, जिसके पास से 4 लाख रुपये के नकली नोट जब्त किए गए।

एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा, “आरोपी जुलकर शेख को आईपीसी की धारा 489 बी और 489 सी और 120 बी के साथ 489 बी के तहत दोषी ठहराया गया है। उसके खिलाफ सजा की अवधि 8 सितंबर को तय की जाएगी।”

यह मामला शुरू में 2019 में बिहार पुलिस में दर्ज किया गया था और बाद में एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली।

गहन जांच के बाद 5 आरोपियों के खिलाफ 4 चार्जशीट दाखिल की गई।

इससे पहले कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

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