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संवैधानिक लोकतंत्र में कोई भी संस्था परिपूर्ण नहीं होती: सीजेआई

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अपडेटेड 26 नवंबर 2022, 3:48 PM IST
संवैधानिक लोकतंत्र में कोई भी संस्था परिपूर्ण नहीं होती: सीजेआई
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संवैधानिक लोकतंत्र में कोई भी संस्था परिपूर्ण नहीं होती: सीजेआई

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र में कॉलेजियम सहित कोई भी संस्था परिपूर्ण नहीं है और मौजूदा व्यवस्था के भीतर, इस बात पर जोर देते हुए एक समाधान निकाला जाना चाहिए कि न्यायाधीश संविधान को लागू करने वाले वफादार सैनिक हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह में प्रधान न्यायाधीश ने कॉलेजियम की आलोचना पर कहा, लोकतंत्र में कोई भी संस्था पूर्ण नहीं है लेकिन हम संविधान के मौजूदा ढांचे के भीतर काम करते हैं जैसा कि इसकी व्याख्या की जाती है। कॉलेजियम के सभी जज, जिनमें मैं भी शामिल हूं.. हम संविधान को लागू करने वाले वफादार सिपाही हैं।

चंद्रचूड़ ने कहा- अच्छा न्याय करना दयालु होने के बारे में है, अच्छा न्याय लोगों की समस्याओं को समझने के बारे में है, अच्छा निर्णय उन लोगों के बारे में निर्णय नहीं लेने के बारे में है जिनके जीवन के तरीके से आप और मैं सहमत नहीं हो सकते हैं, जिसमें कानून का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल है। सीजेआई ने कहा कि न्यायपालिका में अच्छे लोगों को लाने और उन्हें उच्च वेतन देने से कॉलेजियम में सुधार नहीं होगा।

उन्होंने कहा, अच्छे लोगों को न्यायपालिका में प्रवेश दिलाना, अच्छे वकीलों को न्यायपालिका में प्रवेश दिलाना केवल कॉलेजियम में सुधार का कार्य नहीं है। न्यायाधीश बनना इस बात का कार्य नहीं है कि आप न्यायाधीशों को कितना वेतन देते हैं। चंद्रचूड़ ने कहा कि लोक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता की भावना के कारण लोग न्यायाधीश बनते हैं, क्योंकि एक न्यायाधीश का वेतन एक सफल वकील के दिन के अंत में होने वाले वेतन का एक अंश होगा।

उन्होंने कहा, न्यायाधीश बनना अंतरात्मा की पुकार है। चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि कानूनी पेशे को अपने औपनिवेशिक आधार को छोड़ने की जरूरत है और विशेष रूप से गर्मियों में वकीलों के लिए सख्त ड्रेस कोड पर पुनर्विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा, पोशाक पर सख्ती से महिला वकीलों की नैतिक पहरेदारी नहीं होनी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि जब हमें व्यवस्था के भीतर अच्छे लोगों की आवश्यकता है, तो युवाओं को जज बनने की क्षमता देकर उन्हें परामर्श देना आवश्यक है, और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि युवा वकीलों को न्यायाधीशों द्वारा सलाह दी जाए।

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत केंद्र सरकार ने कभी भी न्यायपालिका के अधिकार को कम नहीं किया है और हमेशा यह सुनिश्चित किया कि इसकी आजादी बरकरार रहे। रिजिजू ने कहा, हम एक ही माता-पिता की संतान हैं..हम भाई-भाई हैं। आपस में लड़ना-झगड़ना ठीक नहीं है। हम सब मिलकर काम करेंगे और देश को मजबूत बनाएंगे।

एससीबीए के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में केंद्र को कानून के शासन का उल्लंघन करते हुए नहीं देखा जा सकता।

इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ-साथ बार के सदस्यों ने भाग लिया। 2015 से, 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा 1949 में संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले, इस दिन को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था।

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