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एससी ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी

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अपडेटेड 02 जनवरी 2023, 3:14 PM IST
एससी ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी
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एससी ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी

सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप का सामना कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तारी से राहत दी है। जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा- प्रतिवादी को नोटिस जारी करें। इस बीच, याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम राहत दी जाएगी, बशर्ते याचिकाकर्ता जांच में भाग ले और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 (2) की आवश्यकताओं का अनुपालन करे।

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 366 (ए) और 376 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी शिकायतकर्ता की दुकान के बगल में एक कपड़े की दुकान है। अप्रैल और जून 2021 में, जब पीड़िता अपने घर में अकेली थी, तो कपड़े की दुकान का मालिक घर में घुस गया और शादी का झूठा आश्वासन देकर उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया।

अभियुक्त की ओर से पेश अधिवक्ता नमित सक्सेना ने तर्क दिया कि प्राथमिकी पूरी तरह से झूठी है और कहा कि रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि अभियुक्त तब सरकारी कर्मचारी था और कथित अपराध की दोनों तारीखों पर सरकारी कार्यालय में था। सक्सेना ने आगे कहा कि जांच अधिकारी द्वारा दायर की गई प्रगति रिपोर्ट में पाया गया कि कोई केस नहीं बनता है।

शीर्ष अदालत ने दलीलें सुनने के बाद बिहार सरकार को नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत भी दी। याचिकाकर्ता ने नवंबर 2022 में पारित पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया। दलील में कहा गया कि उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखे बिना और इस बात पर विचार किए बिना कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ भी नहीं पाया गया है, उसकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

याचिका में कहा गया था- यह मामला दुर्भाग्यपूर्ण है जहां याचिकाकर्ता, प्रासंगिक समय पर कहीं और था, को शिकायतकर्ता/पीड़िता के पिता और उसके परिवार द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार करने की साजिश में फंसाया गया है, और अब उसे आशंका है कि एफआईआर में उल्लिखित कथित अपराध में शामिल न होने के बावजूद उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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