BNT Logo | Breaking News Today Logo

Latest Hindi News

  •   मंगलवार, 22 अप्रैल 2025 04:49 PM
  • 39.09°C नई दिल्ली, भारत

    Breaking News

    ख़ास खबरें
     
  1. आईपीएल 2025 : प्रसिद्ध-राशिद की गेंदबाजी ने केकेआर को 159 पर रोका, गुजरात टाइटंस की 39 रनों से जीत
  2. दिल्ली एमसीडी चुनाव : आप ने मेयर चुनाव से बनाई दूरी, कांग्रेस ने लगाया भागने का आरोप
  3. चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोप को ईसी के पूर्व अधिकारी ने बताया बचकाना
  4. पीएम मोदी ने दिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार
  5. पोप फ्रांसिस के निधन पर खड़गे, राहुल और प्रियंका ने जताया दुख
  6. भारत, अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब
  7. बोकारो में एक करोड़ के इनामी सहित आठ नक्सली ढेर, डीजीपी बोले- बाकी सरेंडर करें अन्यथा मारे जाएंगे
  8. कांग्रेस के ‘युवराज’ विदेशों में करते हैं भारत को बदनाम, उनकी नीति और नीयत में खोट : अनुराग ठाकुर
  9. राहुल गांधी ने अमेरिका में उठाए सवाल बोले- महाराष्ट्र में बालिगों से ज्यादा वोटिंग कैसे हो गई?
  10. शांति और प्रेम की आवाज : पोप फ्रांसिस के निधन पर विश्व नेताओं ने दी श्रद्धांजलि
  11. दुनिया उन्हें करुणा, विनम्रता के लिए रखेगी याद : पोप फ्रांसिस के निधन पर पीएम मोदी
  12. पोप फ्रांसिस का निधन, 88 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस
  13. इमरान मसूद ने राहुल के अमेरिका में दिए बयान का किया समर्थन, बोले- ईसीआई को लेकर जो कहा वो सच
  14. आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव में नहीं उतारेगी उम्मीदवार, भाजपा के लिए रास्ता खुला
  15. विदेशी में जाकर भारतीय संस्थाओं का अपमान राहुल गांधी की पहचान बन गया है : शहजाद पूनावाला

सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड स्थानीय निकाय चुनाव रद्द करने वाली अधिसूचना पर रोक लगाई

bntonline.in Feedback
अपडेटेड 06 अप्रैल 2023, 5:28 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड स्थानीय निकाय चुनाव रद्द करने वाली अधिसूचना पर रोक लगाई
Read Time:3 Minute, 52 Second

सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड स्थानीय निकाय चुनाव रद्द करने वाली अधिसूचना पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नागालैंड में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के चुनावों को अगले आदेश तक रद्द करने वाली 30 मार्च की अधिसूचना पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने जस्टिस एस.के. कौल और ए. अमानुल्लाह की पीठ को सूचित किया कि चुनाव रद्द कर दिए गए हैं।

पीठ ने चुनाव आयोगों और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को नोटिस जारी करते हुए अपने आदेश में कहा कि इस अदालत के 14 मार्च, 2023 के आदेश ने स्पष्ट कर दिया था कि चुनाव आयोग या चुनाव आयोग द्वारा कोई भी प्रयास राज्य सरकार का अब स्थानीय चुनावों में छेड़छाड़ करना कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होगा।

पीठ ने कहा, इस बीच, चुनाव कार्यक्रम रद्द करने के 30 मार्च, 2023 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। एक सप्ताह के भीतर जवाब दायर किया जाए। अगली सुनवाइ्र के लिए 17 अप्रैल, 2023 को सूचीबद्ध करें।

याचिकाकर्ताओं – पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और अन्य ने अधिवक्ता सत्य मित्रा के माध्यम से एक आवेदन दायर कर चुनाव रद्द करने को चुनौती दी और याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से उसके 14 मार्च के आदेश की अवज्ञा करने के लिए अवमानना कार्रवाई करने का आग्रह किया।

एसईसी ने 30 मार्च को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें नागालैंड म्यूनिसिपल एक्ट, 2001 के निरस्त होने के मद्देनजर अगले आदेश तक पूर्व में अधिसूचित चुनाव कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था।

शीर्ष अदालत राज्य में स्थानीय निकायों के चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसने अपने 14 मार्च के आदेश में उल्लेख किया था कि एसईसी के वकील ने प्रस्तुत किया था कि चुनाव 16 मई को होंगे। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि अब चुनाव कार्यक्रम में गड़बड़ी नहीं की जानी चाहिए और चुनाव प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए।

आवेदन में नागालैंड नगरपालिका (निरसन) अधिनियम, 2023 को अलग करने और केंद्र सरकार को एक निर्देश देने की मांग की गई है कि शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए चुनाव से पहले नागालैंड में पर्याप्त केंद्रीय बल भेजे जाएं।

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, पर्याप्त केंद्रीय बल के लिए पैरा डी में की गई प्रार्थना के मद्देनजर अन्य प्रार्थनाओं के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया जाए।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *