BNT Logo | Breaking News Today Logo

Latest Hindi News

  •   सोमवार, 21 अप्रैल 2025 05:39 AM
  • 28.09°C नई दिल्ली, भारत

    Breaking News

    ख़ास खबरें
     
  1. आईपीएल 2025 : रोहित व सूर्या की शानदार बल्लेबाजी, मुंबई ने सीएसके को नौ विकेट से हराया
  2. आईपीएल 2025 : आरसीबी से हार के बाद पोंटिंग ने कहा, हमने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की
  3. एनडीए से अलग होने पर पशुपति कुमार पारस बोले, ‘लोकसभा चुनाव में हमारे सांसदों का टिकट कटा, तो बहुत बुरा लगा था’
  4. भाजपा की पूरी सरकार ही प्रोपेगेंडा पर चल रही : अखिलेश यादव
  5. बिहार को ‘डबल इंजन’ नहीं, एक ही ‘पावरफुल इंजन’ की जरूरत : मल्लिकार्जुन खड़गे
  6. अदालत पर टीका-टिप्पणी ठीक नहीं, यह नहीं होना चाहिए : तेजस्वी यादव
  7. रामबन में बादल फटने से तबाही : सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख, राहत और बचाव कार्य तेज करने के दिए निर्देश
  8. खड़गे के बिहार दौरे को आरजेडी प्रवक्ता मृत्यंजय तिवारी ने बताया ‘चुनावी रणनीति’
  9. दिल्ली सरकार का लक्ष्य टैंकर माफिया को खत्म कर हर घर तक पानी पहुंचाना है: सीएम रेखा गुप्ता
  10. आज से दिल्ली में दौड़ेंगे 1,111 जीपीएस युक्त वॉटर टैंकर, दिखाई गई हरी झंडी, दावा- पानी की बर्बादी और चोरी पर लगेगी लगाम
  11. भाजपा आज से शुरू कर रही ‘वक्फ सुधार जन जागरूकता अभियान’
  12. पश्चिम बंगाल : मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 21 अप्रैल को सुनवाई
  13. निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान से भाजपा का किनारा, कहा- ‘यह उनका व्यक्तिगत बयान’
  14. संगठन को मजबूत करेगी कांग्रेस, ‘संविधान बचाओ’ रैलियों से देश भर में शुरू होगा जन अभियान
  15. दिल्ली इमारत हादसा : राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने जताया शोक, राहत राशि की घोषणा

सिख दंगा प्रभावितों के मुआवजे पर रिपोर्ट पेश नहीं करने से झारखंड हाईकोर्ट नाराज

bntonline.in Feedback
अपडेटेड 26 फ़रवरी 2025, 1:21 AM IST
सिख दंगा प्रभावितों के मुआवजे पर रिपोर्ट पेश नहीं करने से झारखंड हाईकोर्ट नाराज
Read Time:3 Minute, 5 Second

बीएनटी न्यूज़

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 1984 के सिख दंगा प्रभावितों को मुआवजे की जांच के लिए गठित ‘वन मैन कमीशन’ की रिपोर्ट पेश न किए जाने पर राज्य सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की है।

कोर्ट ने राज्य में सिख दंगे से संबंधित क्रिमिनल केस की मॉनिटरिंग को लेकर सतनाम सिंह गंभीर की ओर से दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में क्या परेशानी है? वह इसे कब पेश करेगी?

कोर्ट ने कहा कि कमीशन की रिपोर्ट से ही स्पष्ट हो पाएगा कि दंगे से प्रभावित हुए कितने लोगों को मुआवजे का भुगतान हुआ है और कितने लोग अब भी इससे वंचित हैं। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को निर्धारित की गई है।

पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। वन मैन कमीशन की अनुशंसा के मुताबिक, 41 पीड़ितों में से 39 पीड़ितों को मुआवजा दे दिया गया है।

1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद झारखंड में हुए सिख विरोधी दंगों के प्रभावितों के मुआवजे से जुड़े दावों की जांच के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर वर्ष 2015 में जस्टिस (रिटायर्ड) डीपी सिंह की अध्यक्षता में एक सदस्यीय कमीशन गठित किया गया था।

कमीशन ने दंगा प्रभावितों से आवेदन मंगाकर जांच की और इसके बाद सरकार को रिपोर्ट सौंप दी थी। इसके बावजूद मुआवजे का भुगतान लंबे समय से लंबित था।

कमीशन की अनुशंसा पर राज्य के चार जिलों रांची, बोकारो, रामगढ़ और पलामू में दंगा प्रभावितों के लिए 1 करोड़ 85 लाख 31 हजार 483 रुपए की राशि का आवंटन किया गया था। इनमें सबसे ज्यादा 24 दंगा पीड़ित बोकारो जिले के थे, जिनके बीच 1 करोड़ 20 लाख के मुआवजे का वितरण किया जाना था।

इसी तरह पलामू के दस पीड़ितों के बीच 17 लाख 88 हजार, रांची में छह लोगों के बीच 11 लाख 39 हजार और रामगढ़ में एक प्रभावित को 36 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जाना था।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *