बीएनटी न्यूज़
रांची। झारखंड से जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ माजी के खिलाफ चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े केस में पुलिस ने बुधवार को रांची के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख निर्धारित की है।
महुआ माजी हाल में हुए विधानसभा चुनाव में रांची विधानसभा सीट पर झामुमो की प्रत्याशी थीं। उनके खिलाफ चुनाव आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए भाजपा प्रत्याशी सह विधायक सीपी सिंह के मतदान अभिकर्ता संजीव कुमार गुप्ता ने शिकायत की थी।
इस शिकायत के आधार पर रांची अंचल के तत्कालीन सीओ मुंशी राम ने हिंदपीढ़ी थाने में नवंबर महीने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अब इसकी जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने चार्जशीट दायर की है, जिसमें आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप को सही बताया गया है।
एफआईआर में रांची के सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी ने लिखा था कि 7 नवंबर 2024 को शाम करीब पांच बजे उन्होंने आदर्श आचार संहिता संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच की। बड़ा तालाब मोड़, मंगल चौक, मारवाड़ी कॉलेज, हिंदपीढ़ी तीसरी गली बुधिया बागान इलाके में लगे सरकारी बिजली के खंभों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की प्रत्याशी महुआ माजी का पोस्टर-बैनर पाया गया, जिसे पुलिस बल के सहयोग से उतार कर जब्त किया गया। सार्वजनिक स्थल पर सरकारी बिजली के खंभों पर बिना अनुमति के चुनावी पार्टी के प्रचार-प्रचार संबंधित बैनर पोस्टर लगाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।
आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े एक अन्य केस में झारखंड के श्रम नियोजन एवं कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव बुधवार को दुमका कोर्ट में पेश हुए। एसडीजेएम मोहित चौधरी की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान इस मामले के एक गवाह का बयान दर्ज किया गया। यह केस वर्ष 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान गोड्डा जिले के पथरगामा थाना में दर्ज हुआ था।