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जमीन हेराफेरी में प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को हेमंत सरकार ने किया बर्खास्त, कैबिनेट ने लगाई मुहर

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अपडेटेड 29 जनवरी 2025, 8:29 PM IST
जमीन हेराफेरी में प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को हेमंत सरकार ने किया बर्खास्त, कैबिनेट ने लगाई मुहर
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बीएनटी न्यूज़

रांची। झारखंड सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी विजय मतियस टोप्पो को जमीन की हेराफेरी के मामले में दोषी ठहराते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित निर्णय को मंजूरी दी गई।

बर्खास्त किए गए विजय मतियस टोप्पो फिलहाल हजारीबाग में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के निदेशक के रूप में पदस्थापित हैं। उन पर रांची में विशेष विनियमन पदाधिकारी के रूप में अपनी पोस्टिंग के दौरान छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट (झारखंड में लागू जमीन संबंधी विशेष कानून) का उल्लंघन कर गलत तरीके से जमीन को रेगुलराइज करने का आरोप था।

सरकार के अपर सचिव राजीव रंजन ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में कुल छह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार, राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने के उद्देश्य से ‘झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना’ लागू करने की स्वीकृति दी गई।

इसके तहत उच्च गुणवत्ता के शोध कार्य करने वाले शिक्षकों और छात्रों को ‘शोध रत्न’ पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा कुल नौ श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। बताया गया कि हर श्रेणी में तीन-तीन पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार के रूप में एक लाख से लेकर आठ लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक शिक्षाविद् को ‘लाइफ टाइम अचीवमेंट’ के लिए विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। इसके तहत सर्वाधिक आठ लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।

कैबिनेट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में अलग-अलग विभागों के दो कर्मियों की सेवा नियमित करने और पेंशन आदि के भुगतान से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।

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