BNT Logo | Breaking News Today Logo

Latest Hindi News

  •   गुरुवार, 05 जून 2025 02:46 AM
  • 26.09°C नई दिल्ली, भारत

    Breaking News

    ख़ास खबरें
     
  1. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में पीएम मोदी ने रणनीतिक रोडमैप किया तैयार
  2. बेंगलुरु हादसा : प्रधानमंत्री मोदी ने 11 लोगों की मौत पर जताया दुख
  3. ‘भारतीय संस्कृति की प्रेरणा से यहां आया हूं’, रामलला के दर्शन के बाद बोले एरोल मस्क
  4. देश में कब शुरू होगी जातिगत जनगणना, सामने आई तारीख
  5. चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत, 33 घायल
  6. आरसीबी की आईपीएल जीत के जश्न में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ में 3 की मौत, कई घायल
  7. ‘सरेंडर जानते हो राहुल बाबा’, पंडित नेहरू का पत्र शेयर कर निशिकांत दुबे ने पूछा सवाल
  8. प्रधानमंत्री कार्यालय ने एनर्जी सेक्टर में 11 वर्षों में हुए बड़े और परिवर्तनकारी सुधारों की दी जानकारी
  9. ‘ऐसी घटनाएं लोकतंत्र की जड़ों पर हमला’, सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के बंगाल हिंसा मामले में छह आरोपियों की जमानत रद्द की
  10. जी-7 के शिखर सम्मेलन के लिए भारत को आमंत्रित नहीं किए जाने पर प्रमोद तिवारी ने उठाए सवाल, कहा यह ‘कमजोर विदेश नीति’ का नतीजा
  11. संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा, केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने दी जानकारी
  12. पीएम मोदी 6 जून को करेंगे दुनिया के सबसे ऊंचे ‘चिनाब रेल ब्रिज’ का उद्घाटन
  13. राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे को लेकर दीपेंद्र हुड्डा बोले, ‘हरियाणा में संगठन विस्तार संभव’
  14. क्लासरूम कंस्ट्रक्शन घोटाला : मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को एसीबी का समन, पूछताछ के लिए बुलाया
  15. संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाकर स्वदेश लौटा

जैनियों के तीर्थस्थल पारसनाथ की व्यवस्था पर झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

bntonline.in Feedback
अपडेटेड 24 जनवरी 2025, 10:01 PM IST
जैनियों के तीर्थस्थल पारसनाथ की व्यवस्था पर झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस
Read Time:2 Minute, 51 Second

बीएनटी न्यूज़

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने जैन धर्मावलंबियों के प्रमुख धार्मिक स्थल पारसनाथ पहाड़ में उनकी धार्मिक आस्थाओं के अनुरूप व्यवस्था बहाल रखने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य की सरकार को नोटिस जारी किया है। झारखंड हाईकोर्ट ने दोनों सरकारों को याचिका में उठाए गए विषयों पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को मुकर्रर की है।

यह याचिका जैन संस्था ज्योत की ओर से दाखिल की गई है। प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाड़ देश-विदेश के जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। वहां विगत कई वर्षों से शराब एवं मांस की बिक्री हो रही है। यह जैनियों की धार्मिक आस्थाओं और भावनाओं के विपरीत है। इस तीर्थ क्षेत्र का अतिक्रमण भी हो रहा है, जिस पर राज्य सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है।

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महाधिवक्ता राजीव रंजन से मौखिक रूप से कहा कि किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस लगना एक गंभीर मामला है। धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए संरक्षित रखना चाहिए।

प्रार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता डेरियस खंबाटा, अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, खुशबू कटारुका और शुभम कटारुका ने कहा कि राज्य सरकार इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। इस धार्मिक स्थल पर शराब एवं मांस की बिक्री होने से जैन धर्मावलंबियों की भावनाएं आहत हो रही हैं। केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने 5 जनवरी 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि पारसनाथ पहाड़ी पर जो भी कार्य हो, उसमें जैन धर्म के लोगों की भावना को ध्यान में रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *