BNT Logo | Breaking News Today Logo

Latest Hindi News

  •   बुधवार, 02 अप्रैल 2025 03:16 PM
  • 35.09°C नई दिल्ली, भारत

    Breaking News

    ख़ास खबरें
     
  1. वक्फ बिल राष्ट्रहित में, करोड़ों मुसलमान के साथ पूरा देश करेगा इसका समर्थन: किरेन रिजिजू
  2. जगदंबिका पाल बोले ‘ वक्फ संशोधन विधेयक 2024 होगा पास’, विपक्ष ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
  3. वक्फ बिल से मुसलमानों को फायदा, विपक्ष कर रहा गुमराह : शहाबुद्दीन रजवी
  4. आईपीएल 2025 : पंजाब किंग्स ने लखनऊ को आठ विकेट से हराया, प्रभसिमरन सिंह बने ‘प्लेयर ऑफ द मैच’
  5. वक्फ अधिनियम में पहले भी हो चुके हैं संशोधन
  6. वक्फ ब‍िल पेश होने के एक दिन पहले प्रहलाद जोशी और जगदंबिका पाल ने संभाला मोर्चा, विपक्ष पर लगाया झूठ फैलाने का आरोप
  7. गुजरात के बनासकांठा में हुए हादसे पर खड़गे-राहुल ने जताया दुख, दोषियों पर कार्रवाई की मांग
  8. कांग्रेस ने अपने सांसदों को तीन लाइन का व्हिप क‍िया जारी, 2-4 अप्रैल को लोकसभा में उपस्थिति अनिवार्य
  9. वक्फ संशोधन विधेयक : भाजपा ने व्हिप जारी कर सांसदों से बुधवार को लोकसभा में उपस्थिति रहने के लिए कहा
  10. गुजरात के बनासकांठा हादसे में 18 की मौत, सीएम भूपेंद्र पटेल ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान
  11. गुजरात : बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 17 की मौत, कई घायल
  12. दिल्ली : सीएम रेखा गुप्ता ने प्रदूषण से संबंधित कैग रिपोर्ट विधानसभा में की पेश
  13. चिली लैटिन अमेरिका में भारत का ‘महत्वपूर्ण मित्र और साझेदार’ : पीएम मोदी
  14. अखिलेश, डीएमके, बसपा और विपक्षी पार्टियों के लिए मुस्लिम समाज सिर्फ एक वोट बैंक : जगदंबिका पाल
  15. कोडरमा में यज्ञ के लिए भिक्षाटन पर निकलीं महिलाओं पर पत्थरबाजी, दो पक्षों के बीच टकराव के हालात

झारखंड : आईएएस पूजा सिंघल की पोस्टिंग रोकने की ईडी की याचिका कोर्ट ने खारिज की

bntonline.in Feedback
अपडेटेड 21 फ़रवरी 2025, 10:06 PM IST
झारखंड : आईएएस पूजा सिंघल की पोस्टिंग रोकने की ईडी की याचिका कोर्ट ने खारिज की
Read Time:3 Minute, 17 Second

बीएनटी न्यूज़

रांची। मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी आईएएस पूजा सिंघल की किसी विभाग में पोस्टिंग पर रोक लगाने की मांग वाली ईडी की याचिका रांची के पीएमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने इस याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सुनवाई पूरी होने के बाद 17 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

शुक्रवार को सुनाए गए फैसले में पीएमएलए कोर्ट ने माना है कि पोस्टिंग करने या न करने का अधिकार राज्य सरकार का है। इसमें कोर्ट की ओर से दखल नहीं दिया जाएगा। ईडी ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि पूजा सिंघल मनरेगा घोटाले से अवैध कमाई करने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ट्रायल फेस कर रही हैं। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद झारखंड सरकार ने उन्हें निलंबन मुक्त कर दिया है। अगर सरकार उन्हें किसी विभाग में पोस्टिंग देती है, तो वह केस से जुड़े सबूतों को प्रभावित कर सकती हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी हवाला दिया गया था।

एजेंसी ने अदालत से मांग की है कि उन्हें किसी भी विभाग में पदस्थापित करने पर रोक लगाई जाए। ईडी की इस याचिका पर पूजा सिंघल के वकील ने उनका पक्ष रखा। झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में करीब 28 महीने तक जेल में बंद रहने के बाद पूजा सिंघल को सितंबर 2024 में पीएमएलए कोर्ट से जमानत मिली थी। उन्हें भारत नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बीएनएसएस 2023) के एक प्रावधान के तहत राहत मिली थी, जिसमें प्रावधान है कि अगर कोई आरोपी लंबे समय से जेल में बंद है और उसने उस मामले में दी जाने वाली कुल सजा की एक तिहाई अवधि जेल में बिता ली है, तो उसे जमानत दी जा सकती है।

कोर्ट ने दो-दो लाख रुपये के निजी मुचलके और पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर जमानत दी थी। जमानत मिलने के बाद 21 जनवरी को राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने उन्हें निलंबन मुक्त किया था। 19 फरवरी को राज्य सरकार ने पूजा सिंघल को सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के सचिव के पद पर पदस्थापित किया है। उन्हें झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *