BNT Logo | Breaking News Today Logo

Latest Hindi News

  •   मंगलवार, 22 अप्रैल 2025 10:53 AM
  • 33.09°C नई दिल्ली, भारत

    Breaking News

    ख़ास खबरें
     
  1. आईपीएल 2025 : प्रसिद्ध-राशिद की गेंदबाजी ने केकेआर को 159 पर रोका, गुजरात टाइटंस की 39 रनों से जीत
  2. दिल्ली एमसीडी चुनाव : आप ने मेयर चुनाव से बनाई दूरी, कांग्रेस ने लगाया भागने का आरोप
  3. चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोप को ईसी के पूर्व अधिकारी ने बताया बचकाना
  4. पीएम मोदी ने दिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार
  5. पोप फ्रांसिस के निधन पर खड़गे, राहुल और प्रियंका ने जताया दुख
  6. भारत, अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब
  7. बोकारो में एक करोड़ के इनामी सहित आठ नक्सली ढेर, डीजीपी बोले- बाकी सरेंडर करें अन्यथा मारे जाएंगे
  8. कांग्रेस के ‘युवराज’ विदेशों में करते हैं भारत को बदनाम, उनकी नीति और नीयत में खोट : अनुराग ठाकुर
  9. राहुल गांधी ने अमेरिका में उठाए सवाल बोले- महाराष्ट्र में बालिगों से ज्यादा वोटिंग कैसे हो गई?
  10. शांति और प्रेम की आवाज : पोप फ्रांसिस के निधन पर विश्व नेताओं ने दी श्रद्धांजलि
  11. दुनिया उन्हें करुणा, विनम्रता के लिए रखेगी याद : पोप फ्रांसिस के निधन पर पीएम मोदी
  12. पोप फ्रांसिस का निधन, 88 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस
  13. इमरान मसूद ने राहुल के अमेरिका में दिए बयान का किया समर्थन, बोले- ईसीआई को लेकर जो कहा वो सच
  14. आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव में नहीं उतारेगी उम्मीदवार, भाजपा के लिए रास्ता खुला
  15. विदेशी में जाकर भारतीय संस्थाओं का अपमान राहुल गांधी की पहचान बन गया है : शहजाद पूनावाला

ट्रेन हादसा : एफआईआर में अधिकतम 5 साल जेल का प्रावधान

bntonline.in Feedback
अपडेटेड 07 जून 2023, 7:55 PM IST
ट्रेन हादसा : एफआईआर में अधिकतम 5 साल जेल का प्रावधान
Read Time:2 Minute, 32 Second

ट्रेन हादसा : एफआईआर में अधिकतम 5 साल जेल का प्रावधान

बालासोर ट्रेन हादसे में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में अधिकतम पांच साल की सजा का प्रावधान है। प्राथमिकी आईपीसी की धारा 337, 338, 304ए और 34 और रेलवे अधिनियम की धारा 153, 154 और 175 के तहत दर्ज की गई है।

इन सभी धाराओं में से सिर्फ रेल एक्ट की धारा 153 में अधिकतम पांच साल की सजा का प्रावधान है, जबकि अन्य धाराओं में दो साल या उससे कम सजा का प्रावधान है।

प्राथमिकी पहले ओडिशा पुलिस द्वारा दर्ज की गई थी, लेकिन अब इस दुर्घटना की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है।

प्राथमिकी में कहा गया है, 2 जून को शाम 6.55 बजे ट्रेन नंबर-12841 हावड़ा-चैनल कोरोमंडल एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर-12864 यशवंतपुर-हावड़ा एक्सप्रेस के बीच टक्कर के कारण दोनों ट्रेनों की बोगियां पलट गईं, जिससे सौ से अधिक लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों यात्री घायल हो गए। मृत शरीर और घायल व्यक्ति को डीएचएच बालासोर, डीएचएच भद्रक, सीएचसी सोरो और अन्य अस्पताल बचाव अभियान में स्थानांतरित कर दिया गया। इस रिपोर्ट पर एक सं™ोय मामले के रूप में आईपीसी की धारा 337, 338, 304ए और 34 और 153 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। रेलवे अधिनियम की धारा 154, 175 दर्ज की जा रही है।

सीबीआई की एक टीम पहले से ही ट्रेन दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। यह सोमवार रात ओडिशा पहुंचा।

कोरोमंडल एक्सप्रेस, एसएमवीपी-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 21 डिब्बे और एक मालगाड़ी शुक्रवार शाम को ओडिशा के बालासोर में बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास टकराई और पटरी से उतर गई, जिससे कम से कम 275 लोगों की मौत हो गई, जबकि 800 से अधिक घायल हो गए।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *