BNT Logo | Breaking News Today Logo

Latest Hindi News

  •   सोमवार, 21 अप्रैल 2025 03:16 PM
  • 40.09°C नई दिल्ली, भारत

    Breaking News

    ख़ास खबरें
     
  1. आईपीएल 2025 : रोहित व सूर्या की शानदार बल्लेबाजी, मुंबई ने सीएसके को नौ विकेट से हराया
  2. आईपीएल 2025 : आरसीबी से हार के बाद पोंटिंग ने कहा, हमने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की
  3. एनडीए से अलग होने पर पशुपति कुमार पारस बोले, ‘लोकसभा चुनाव में हमारे सांसदों का टिकट कटा, तो बहुत बुरा लगा था’
  4. भाजपा की पूरी सरकार ही प्रोपेगेंडा पर चल रही : अखिलेश यादव
  5. बिहार को ‘डबल इंजन’ नहीं, एक ही ‘पावरफुल इंजन’ की जरूरत : मल्लिकार्जुन खड़गे
  6. अदालत पर टीका-टिप्पणी ठीक नहीं, यह नहीं होना चाहिए : तेजस्वी यादव
  7. रामबन में बादल फटने से तबाही : सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख, राहत और बचाव कार्य तेज करने के दिए निर्देश
  8. खड़गे के बिहार दौरे को आरजेडी प्रवक्ता मृत्यंजय तिवारी ने बताया ‘चुनावी रणनीति’
  9. दिल्ली सरकार का लक्ष्य टैंकर माफिया को खत्म कर हर घर तक पानी पहुंचाना है: सीएम रेखा गुप्ता
  10. आज से दिल्ली में दौड़ेंगे 1,111 जीपीएस युक्त वॉटर टैंकर, दिखाई गई हरी झंडी, दावा- पानी की बर्बादी और चोरी पर लगेगी लगाम
  11. भाजपा आज से शुरू कर रही ‘वक्फ सुधार जन जागरूकता अभियान’
  12. पश्चिम बंगाल : मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 21 अप्रैल को सुनवाई
  13. निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान से भाजपा का किनारा, कहा- ‘यह उनका व्यक्तिगत बयान’
  14. संगठन को मजबूत करेगी कांग्रेस, ‘संविधान बचाओ’ रैलियों से देश भर में शुरू होगा जन अभियान
  15. दिल्ली इमारत हादसा : राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने जताया शोक, राहत राशि की घोषणा

झारखंड : रोक के बावजूद गंगा फेरी सेवा संचालन का विज्ञापन निकालने पर हाई कोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस

bntonline.in Feedback
अपडेटेड 04 मार्च 2025, 11:37 PM IST
झारखंड : रोक के बावजूद गंगा फेरी सेवा संचालन का विज्ञापन निकालने पर हाई कोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस
Read Time:2 Minute, 46 Second

बीएनटी न्यूज़

रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने गंगा नदी में साहिबगंज से मनिहारी घाट तक फेरी सेवा के संचालन के लिए नीलामी की प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने के बावजूद इसका विज्ञापन जारी करने पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में साहिबगंज के अपर समाहर्ता के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है।

अदालत ने उनसे पूछा है कि हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर “क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए”? इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 8 अप्रैल निर्धारित की गई है।

अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि या तो संबंधित अधिकारी को कोर्ट का आदेश समझ में नहीं आता है, या फिर उन्होंने जानबूझकर कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए फिर से वही विज्ञापन जारी कर दिया है, जिस पर रोक लगाई गई थी।

इस मामले में अंकुश राजहंस की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मंगलवार को अदालत में सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने कहा कि विभिन्न घाटों से होकर चलने वाली फेरी सेवा के लिए नीलामी प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने 15 जनवरी को रोक लगा दी थी। इसके बावजूद साहिबगंज के अपर समाहर्ता ने फिर से पूर्व में जारी विज्ञापन को हूबहू प्रकाशित कर दिया। अधिवक्ताओं ने प्रकाशित विज्ञापन की प्रति भी कोर्ट में प्रस्तुत की।

दाखिल याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार की ओर से जारी विज्ञापन में शामिल गरम घाट और कुरसेला वैध नहीं हैं। इन्हें सरकार की ओर से अधिसूचित नहीं किया गया है। इसके अलावा विज्ञापन में अंकित एमआरए (मालवाहक रूट अंकन) रूट भी झारखंड सरकार की अधिसूचना के अनुरूप नहीं है। इसलिए फेरी सेवा के लिए विज्ञापन जारी करना गलत है।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *