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नई नियुक्ति को छोड़, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई कोई पाबंदी : मोहसिन रजा

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अपडेटेड 18 अप्रैल 2025, 12:00 AM IST
नई नियुक्ति को छोड़, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई कोई पाबंदी : मोहसिन रजा
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बीएनटी न्यूज़

लखनऊ। वक्फ कानून को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में हुई सुनवाई पर भाजपा नेता मोहसिन रजा ने कहा कि नई नियुक्ति के अलावा कोर्ट ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। गरीब मुसलमानों के हक के लिए यह कानून लाया गया है। 5 मई को अगली सुनवाई होगी। आज हुई सुनवाई में एक चीज साफ है कि हम लोग पहली लड़ाई जीतने की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

गुरुवार को बीएनटी न्यूज़ से बातचीत के दौरान भाजपा नेता मोहसिन रजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष हमारे सॉलिसिटर जनरल ने रखा है। उन्होंने कई याचिकाओं का जवाब देने की आवश्यकता का हवाला देते हुए सात दिन की मोहलत मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की याचिकाओं सहित सभी याचिकाओं पर सुनवाई की और सभी को सम्मानपूर्वक अपनी दलीलें पेश करने का मौका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के वकील की दलीलें स्वीकार की है और सात दिन का समय दिया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कहा कि जो कानून बना है उस पर कोई स्टे नहीं है। विपक्ष की मांग थी कि इस कानून के तहत कोई नई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि वक्फ कानून के तहत कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी।

बता दें कि हाल ही में वक्फ कानून को संसद में बहुमत के साथ पारित किया गया। केंद्र सरकार का दावा है कि इस संशोधन से गरीब मुसलमानों का भला होगा। वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों के चंगुल से जमीन वापस लाई जाएगी। वहीं, वक्फ कानून का विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार वक्फ की जमीनों पर जबरन कब्जा करना चाहती है। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। अब इस मामले में 5 मई को सुनवाई होगी।

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