BNT Logo | Breaking News Today Logo

Latest Hindi News

  •   मंगलवार, 25 फ़रवरी 2025 05:51 PM
  • 26.09°C नई दिल्ली, भारत

    Breaking News

    ख़ास खबरें
     
  1. 1984 सिख विरोधी दंगा : दिल्ली की अदालत ने सज्जन कुमार को सुनाई उम्र कैद की सजा
  2. दिल्ली : शराब नीति बदलने से हुआ 2 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान, कैग रिपोर्ट में खुलासा
  3. दिल्ली : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब नीति पर कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत की
  4. एडवांटेज असम 2.0 समिट का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, बोले- भारत के 140 करोड़ लोगों पर दुनिया को भरोसा
  5. बिना मंजूरी के लिए गए फैसले, खामियों को लेकर जिम्मेदारी तय करना जरूरी : केजरीवाल की शराब नीति पर कैग
  6. झूमोइर नृत्य ने मंत्रमुग्ध कर द‍िया, चाय की महक चायवाले से बेहतर कोई नहीं समझ सकता : गुवाहाटी में बोले पीएम मोदी
  7. महाकुंभ में जिसने जो तलाशा, उसको वही मिला है : सीएम योगी
  8. सीएम योगी ने की ‘सपा’ की खिंचाई, कहा- समाजवादी से सनातनी हो गए हैं नेता प्रतिपक्ष
  9. ‘महाकुंभ’ को गाली देने वालों को कभी माफ नहीं करेगा बिहार : पीएम मोदी
  10. पीएम मोदी के असम दौरे से पहले कांग्रेस ने भाजपा से पूछे 5 सवाल?
  11. प्रधानमंत्री मोदी ने ‘सिल्क सिटी’ भागलपुर से देश के किसानों को खुशियों की दी सौगात
  12. यूएसएआईडी फंडिंग पर घमासान जारी : सोशल मीडिया पर अब उलझे जयराम रमेश और अमित मालवीय
  13. गौतम अदाणी ने पीएम मोदी और सीएम यादव के नेतृत्व की सराहना की, कहा- मध्य प्रदेश में कारोबार के लिए माहौल अनुकूल
  14. दुनिया को भारत से बहुत आशाएं : पीएम मोदी
  15. भोपाल ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट : पीएम मोदी ने छात्रों के प्रति दिखाई संवेदनशीलता

लालू यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई आज

bntonline.in Feedback
अपडेटेड 25 फ़रवरी 2025, 11:14 AM IST
लालू यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई आज
Read Time:2 Minute, 51 Second

बीएनटी न्यूज़

नई दिल्ली। दिल्ली की विशेष अदालत आज दोपहर बाद पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और अन्य के खिलाफ लैंड फॉर जॉब यानि ‘जमीन के बदले नौकरी’ मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले सकती है। इससे पहले, अदालत ने शुक्रवार को इस पर फैसला सुरक्षित रखा था। विशेष जज विशाल गोगने को उसी दिन निर्णय देना था, लेकिन सीबीआई की ओर से कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण देने के बाद सुनवाई टाल दी गई थी।

सीबीआई ने अदालत को बताया था कि इस मामले में तीन अलग-अलग चार्जशीट दाखिल की गई हैं, लेकिन सभी में एक ही मूल षड्यंत्र को उजागर किया गया है और इनमें कई सामान्य आरोपी और गवाह हैं। ऐसे में पूरे मामले की सुनवाई एक ही मुकदमे के रूप में होनी चाहिए। अदालत ने इस दलील को दर्ज करते हुए सुनवाई 25 फरवरी को तय की, जिसमें चार्जशीट पर संज्ञान लेने और आगे की कार्यवाही पर निर्णय होगा।

सीबीआई ने अदालत को यह भी जानकारी दी कि उन्हें लोक सेवक आर. के. महाजन के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए आवश्यक स्वीकृति मिल गई है। इससे पहले, 16 जनवरी को अदालत ने कहा था- यदि 30 जनवरी तक महाजन के खिलाफ स्वीकृति नहीं मिलती है, तो सक्षम अधिकारी को इसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

बता दें कि यह मामला पश्चिम-मध्य रेलवे के जबलपुर जोन में 2004 से 2009 के बीच ग्रुप-डी पदों पर हुई नियुक्तियों से जुड़ा है। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान उम्मीदवारों से उनके परिवार या सहयोगियों के नाम पर जमीन हस्तांतरित करवाई गई थी और इसके बदले में उन्हें रेलवे में नौकरियां दी गईं।

सीबीआई ने 18 मई 2022 को लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अब तक 30 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मिल चुकी है। अदालत आज इस मामले में आगे की कार्रवाई पर फैसला ले सकती है।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *