BNT Logo | Breaking News Today Logo

Latest Hindi News

  •   शनिवार, 28 दिसंबर 2024 02:11 PM
  • 16.09°C नई दिल्ली, भारत

    Breaking News

    ख़ास खबरें
     
  1. मनमोहन सिंह का आर्थिक सुधार हमारा मार्गदर्शन करेगा : कांग्रेस कार्यसमिति
  2. मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ शनिवार को निगमबोध घाट पर होगा अंतिम संस्कार
  3. संध्या थिएटर भगदड़ मामला, अल्लू अर्जुन वर्चुअली कोर्ट में पेश, अंतरिम जमानत बरकरार
  4. ‘संजौली मस्जिद अवैध, हिमाचल सरकार के पास है मालिकाना हक’, देव भूमि संघर्ष समिति का दावा
  5. मनमोहन सिंह के निधन पर पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह ने जताया शोक
  6. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन
  7. पीएम मोदी ने वीर बाल दिवस पर किया ‘सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान’ का शुभारंभ
  8. थिएटर भगदड़ विवाद : टॉलीवुड प्रतिनिधिमंडल ने तेलंगाना सीएम से मुलाकात की
  9. कांग्रेस 24 घंटे के भीतर अजय माकन पर करे कार्रवाई : आप की चेतावनी
  10. केजरीवाल के आवास पर भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन, हिरासत में ली गई सभी
  11. सीएम आतिशी को गिरफ्तार करने का बनाया गया प्लान : अरविंद केजरीवाल
  12. आईसीसी ने घोषित किया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल, 23 फरवरी को होगा भारत-पाकिस्तान का मैच
  13. दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 26 उम्मीदवारों के नाम शामिल
  14. पुंछ हादसे में पांच जवान शहीद, राहुल गांधी बोले- शहादत की खबर बेहद दुखद
  15. आरिफ मोहम्मद खान बनाए गए बिहार के राज्यपाल, रघुवर दास का इस्तीफा स्वीकृत

‘संजौली मस्जिद अवैध, हिमाचल सरकार के पास है मालिकाना हक’, देव भूमि संघर्ष समिति का दावा

bntonline.in Feedback
अपडेटेड 26 दिसंबर 2024, 11:30 PM IST
‘संजौली मस्जिद अवैध, हिमाचल सरकार के पास है मालिकाना हक’, देव भूमि संघर्ष समिति का दावा
Read Time:2 Minute, 51 Second

बीएनटी न्यूज़

शिमला। हिमाचल प्रदेश का संजौली मस्जिद विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। देव भूमि संघर्ष समिति ने गुरुवार को दावा किया कि मस्जिद को पूरी तरह अवैध है। उसने मस्जिद से जुड़े दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की आशंका भी जताई।

देव भूमि संघर्ष समिति के प्रांत सचिव विजेंद्र पाल सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, “संजौली मस्जिद लेकर देवभूमि का आंदोलन हिंसक नहीं था। मामले में कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। अभी देवभूमि संघर्ष समिति भी न्यायालय के समक्ष इस मामले को उठा रही है। हम भी चाहते हैं कि उन्हें भी कागज दिखाने के लिए एक और मौका दिया जाए। अभी मस्जिद पूरी तरह नहीं टूटी है। उन्होंने सिर्फ तीन मंजिल तोड़ी है और दो मंजिल का टूटना बाकी है।”

विजेंद्र पाल सिंह ने दावा किया, “मस्जिद पर मालिकाना हक प्रदेश सरकार का है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे विभिन्न राज्यों में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को तुरंत हटाने के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में दस्तावेजों से यह साबित होता है कि मस्जिद अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर बनी है। लिहाजा जल्द से जल्द अवैध निर्माण को हटाया जाए।”

वकील जगतपाल ने रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ होने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि अब तक के रेवेन्यू रिकॉर्ड और जमाबंदी में जमीन का मालिकाना हक हिमाचल सरकार के पास है। ऐसे में वक्फ बोर्ड की ओर से रेवेन्यू रिकॉर्ड पेश करने के लिए समय मांगा जाना शक पैदा करता है।

उन्होंने कहा, “वक्फ बोर्ड की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। पहले वह दावा करते हैं, फिर उससे पलट जाते हैं। मुझे लगता है कि पिछले 60 बरस से इन्होंने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखाया है, उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार इस जगह की मालिक है, जबकि वक्फ बोर्ड का इससे कोई लेना-देना नहीं है।”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *