BNT Logo | Breaking News Today Logo

Latest Hindi News

  •   गुरुवार, 15 मई 2025 04:29 AM
  • 34.81°C नई दिल्ली, भारत

    Breaking News

    ख़ास खबरें
     
  1. दरभंगा में राहुल गांधी के कार्यक्रम को नहीं मिली अनुमति, कांग्रेस ने पुनर्विचार का किया आग्रह
  2. सरकार जब देशहित में कदम उठाएगी, विपक्ष उनका साथ देगा : कृष्णा अल्लावारु
  3. आदमपुर एयरबेस जाकर प्रधानमंत्री ने पाकिस्‍तान को किया बेनकाब : हुसैन दलवई
  4. दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया
  5. पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्किये का गाजियाबाद के फल व्यापारियों ने किया बहिष्कार
  6. पाकिस्तान ने अपने साथी देशों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कैसे किया फेक न्यूज का प्रसार, ‘डिसइंफो लैब’ ने किया खुलासा
  7. एस जयशंकर की ऑस्ट्रियाई विदेश मंत्री से फोन पर बात, आतंकवाद के मुद्दे पर हुई चर्चा
  8. पीएम मोदी ने भारत के 52वें सीजीआई जस्टिस बीआर गवई को दी बधाई
  9. चीनी सरकारी मीडिया के खिलाफ भारत का एक्शन, फर्जी खबर फैलाने पर एक्स अकाउंट ब्लॉक
  10. तीनों सेनाध्यक्षों व सीडीएस ने राष्ट्रपति को दी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की जानकारी
  11. भारत-पाक सीजफायर के बाद श्रीनगर से जल्द रवाना होगा हज यात्रियों का दूसरा जत्था
  12. भारत के 52वें सीजीआई बने जस्टिस बीआर गवई, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ
  13. विफल राष्ट्र है पाकिस्तान, 75 सालों में सिर्फ आतंकवाद के बीज बोए : सीएम योगी आदित्यनाथ
  14. त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा की पारदर्शी भर्ती ने लोगों का दिल जीता
  15. अमृतसर में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हुई

‘हाईकोर्ट के कई न्यायाधीश लेते हैं अनावश्यक ब्रेक’, झारखंड से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

bntonline.in Feedback
अपडेटेड 14 मई 2025, 10:05 PM IST
‘हाईकोर्ट के कई न्यायाधीश लेते हैं अनावश्यक ब्रेक’, झारखंड से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
Read Time:3 Minute, 57 Second

बीएनटी न्यूज़

रांची/नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा के मामले में झारखंड के चार लोगों की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणी की।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने उच्च न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई पूरी होने के बाद भी लंबे समय तक फैसला सुरक्षित रखने पर चिंता जताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि जजों के परफॉर्मेंस का भी ऑडिट हो।

खंडपीठ ने कहा, “कुछ न्यायाधीश बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन कुछ न्यायाधीश बार-बार अनावश्यक ब्रेक लेते हैं। कभी कॉफी ब्रेक, कभी लंच ब्रेक तो कभी कोई और ब्रेक। वे लगातार लंच ब्रेक तक क्यों काम नहीं करते? हम हाईकोर्ट के जजों को लेकर कई शिकायतें सुन रहे हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसे गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। हम कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और हमारा न्यायिक आउटपुट क्या है, इसका मूल्यांकन जरूरी है। अब समय आ गया है कि परफॉर्मेंस-ऑडिट हो।”

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले आजीवन कारावास सजा प्राप्त झारखंड के चार अभियुक्तों ने अपनी अपील में कहा था कि वे अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। उनका आरोप था कि उनकी आपराधिक अपीलों पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बावजूद, दो से तीन वर्षों तक निर्णय सुरक्षित रखा गया है।

कोर्ट ने कहा, “ऐसे मामले यह दर्शाते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए अनिवार्य दिशानिर्देशों की आवश्यकता है, ताकि दोषियों या विचाराधीन कैदियों को ऐसा न लगे कि उन्हें न्याय मिलने की गारंटी नहीं है। इस प्रकार की याचिकाएं बार-बार दायर नहीं होनी चाहिए।”

हालांकि, इस मामले में 5 मई को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इन चारों मामलों में अब निर्णय सुना दिया गया है। तीन मामलों में दोषियों की अपील स्वीकार कर ली गई, जबकि चौथे मामले में मतभेद के चलते उसे दूसरी पीठ को सौंपा गया।

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान देश के सभी उच्च न्यायालयों से जानकारी मांगी थी कि 31 जनवरी 2025 या उसके पहले के कौन-कौन से मामले हैं, जिनमें सुनवाई पूरी करने के बावजूद अब तक फैसला सुनाया नहीं गया है।

इसके बाद, 9 मई को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से यह भी जानकारी मांगी कि फैसले कब सुनाए गए और कब उन्हें कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई महीने में निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता फौजिया शकील ने अदालत में पक्ष रखा।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *