BNT Logo | Breaking News Today Logo

Latest Hindi News

  •   शनिवार, 03 मई 2025 02:53 AM
  • 24.09°C नई दिल्ली, भारत

    Breaking News

    ख़ास खबरें
     
  1. पाकिस्तान में दहशत का माहौल, पीओके में लोगों से कहा – दो महीने का राशन जमा करके रखें
  2. पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल ब्लॉक, भारत की एक और डिजिटल स्ट्राइक
  3. राहुल गांधी के दबाव में सरकार ने जातिगत जनगणना का फैसला लिया : कांग्रेस
  4. नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया-राहुल गांधी को नोटिस
  5. सीएम हेमंत ने रिटायर आईपीएस को अवैध रूप से डीजीपी के पद पर रखा है : बाबूलाल मरांडी
  6. विझिनजाम बंदरगाह का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, मंच पर दिखे थरूर, प्रधानमंत्री बोले- इस कार्यक्रम से कई लोगों की उड़ेगी नींद
  7. आईपीएल 2025 : एमआई ने ‘तीसरी सबसे बड़ी जीत’ दर्ज कर 17वीं बार बनाया ‘क्लीन स्वीप’ का रिकॉर्ड
  8. खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जारी किया भड़काऊ बयान
  9. पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर फिर की फायरिंग, अलर्ट सेना ने दिया तगड़ा जवाब
  10. अमेरिकी रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से की बात, आत्मरक्षा के भारत के अधिकार का किया समर्थन
  11. चुनाव आयोग की तीन नई पहल से सुगम मतदान में मिलेगी मदद
  12. पानी प्रकृति का उपहार है, इस पर राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण : सीएम नायब सिंह सैनी
  13. यूपी की चुनौतियों को सीएम योगी ने किया स्वीकार, नतीजा सबके सामने : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
  14. ‘मामले की गंभीरता को समझें’, सुप्रीम कोर्ट का पहलगाम हमले को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई से इनकार
  15. भारत ने पाकिस्तानी उड़ानों के लिए बंद किया हवाई मार्ग, 23 मई तक लागू रहेगा प्रतिबंध

इमरान खान सरकार देश चलाने में असमर्थ : पाक सुप्रीम कोर्ट

bntonline.in Feedback
अपडेटेड 17 मार्च 2021, 3:15 PM IST
इमरान खान सरकार देश चलाने में असमर्थ : पाक सुप्रीम कोर्ट
Read Time:3 Minute, 54 Second

इमरान खान सरकार देश चलाने में असमर्थ : पाक सुप्रीम कोर्ट

इस्लामाबाद/नई दिल्ली, 17 मार्च (बीएनटी न्यूज़)| पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि वह देश चलाने या फैसले लेने में अक्षम है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय निकायों के मामले की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति सरदार तारिक के साथ ही न्यायमूर्ति काजी फैज ईसा की अध्यक्षता वाली दो-न्यायाधीशों की पीठ ने पंजाब सरकार द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर अध्यादेश जारी करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इस मामले को प्रधान न्यायाधीश के पास भेज दिया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत को सूचित किया गया कि जनगणना के संबंध में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स (सीसीआई) द्वारा निर्णय नहीं लिया गया। न्यायाधीश ईसा ने अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा, “कॉमन इंटरेस्ट काउंसिल की बैठक दो महीने में क्यों नहीं हुई।”

उन्होंने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा, “क्या जनगणना के परिणाम जारी करना सरकार की प्राथमिकता नहीं है।”

न्यायाधीश ने कहा कि सरकार और उसके सहयोगियों ने तीन प्रांतों में शासन किया और अभी तक सीसीआई द्वारा एक भी निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा, “सरकार देश चलाने या निर्णय लेने में असमर्थ है।”

उन्होंने कोर्ट के आदेश के बावजूद सीसीआई की बैठक को स्थगित करने को लेकर अपनी नाराजगी जताई और इसे संवैधानिक संस्था का अपमान करार दिया।

अदालत ने कहा कि ऐसी कोई युद्ध की स्थिति नहीं थी, जिससे सीसीआई को अपनी बैठक करने से रोक सकती थी। न्यायमूर्ति ईसा ने कहा कि 2017 में जनगणना किए जाने के चार साल बीत चुके हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को सूचित किया कि सीसीआई की बैठक 24 मार्च को होगी। उन्होंने दलील दी कि चूंकि यह एक संवेदनशील मामला है, इसलिए सरकार सर्वसम्मति से निर्णय लेना चाहती है।

इस पर, न्यायमूर्ति ईसा ने पूछा कि सीसीआई की रिपोर्ट को गुप्त क्यों रखा गया है। उन्होंने कहा कि अगर अच्छे कामों को गुप्त रखा जाता है, तो इससे लोगों के मन में संदेह पैदा होता है। उन्होंने आगे कहा कि लोगों को पता होना चाहिए कि प्रांत क्या कर रहे हैं और केंद्र क्या कर रहा है।

न्यायाधीश ने पंजाब के राज्यपाल द्वारा नए सिरे से परिसीमन के अध्यादेश की घोषणा पर नाराजगी व्यक्त की। चुनाव आयोग के अनुसार, अध्यादेश ने जटिलताएं पैदा की हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार नहीं चाहती कि स्थानीय चुनाव हों।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *