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पाक सीआईआई ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2018 को गैर-इस्लामी के रूप में खारिज किया

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अपडेटेड 29 सितंबर 2022, 2:40 PM IST
पाक सीआईआई ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2018 को गैर-इस्लामी के रूप में खारिज किया
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पाक सीआईआई ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2018 को गैर-इस्लामी के रूप में खारिज किया

इस्लामाबाद, 29 सितंबर (बीएनटी न्यूज़)। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2018, पाकिस्तान के उच्च सदन में बहस का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर भी इस बारे में काफी चर्चा हो रही है।

कई लोग ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को तीसरे लिंग के रूप में पहचान प्राप्त करने और पाकिस्तान में लिंग परिवर्तन और समान लिंग विवाह को कानूनी घोषित करने के पक्ष में वकालत कर रहे हैं, हालांकि, इस्लामिक विचारधारा परिषद (सीआईआई) ने घोषणा की है कि अधिनियम में कई प्रावधान हैं जो इस्लामी शरिया के अनुरूप नहीं हैं। इस प्रकार, अधिनियम को सीआईआई ने खारिज कर दिया है।

सीआईआई द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है, “कानून नई सामाजिक समस्याओं को जन्म दे सकता है। वास्तविक इंटरसेक्स लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता है – जिसका आम तौर पर मतलब है कि अस्पष्ट जननांग वाले व्यक्ति और जिसे हेर्मैफ्रोडाइट भी कहा जाता है।”

सीआईआई ने अपनी सिफारिशें सरकार को भेजी हैं और कानून की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने को कहा है। इसने कहा कि समिति में धार्मिक मौलवियों के साथ-साथ चिकित्सा विशेषज्ञ भी शामिल होने चाहिए।

“इस मामले के सभी पहलुओं की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि अस्पष्टता को नकारा जा सके और इस मुद्दे पर एक प्रभावी कानून तैयार किया जा सकता है।”

सीआईआई ने सरकार से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2018 में अपनी विज्ञप्ति में की गई सिफारिशों को शामिल करने का भी आह्वान किया है।

सीआईआई का बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान के उच्च सदन (सीनेट) में कानून पर बहस हो रही है, जहां सीनेट के अध्यक्ष सादिक संजरानी ने कहा कि अधिनियम में हाल ही में प्रस्तुत संशोधनों पर विचार करने के लिए गठित समिति धार्मिक विद्वानों के परामर्श के बाद बनाई जाएगी।

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