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अदालत के फैसले से दुखी हूं, काश ‘षड्यंत्र’ के एंगल से जांच की जाती : इमरान

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अपडेटेड 09 अप्रैल 2022, 3:27 PM IST
अदालत के फैसले से दुखी हूं, काश ‘षड्यंत्र’ के एंगल से जांच की जाती : इमरान
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अदालत के फैसले से दुखी हूं, काश ‘षड्यंत्र’ के एंगल से जांच की जाती : इमरान

इस्लामाबाद, 9 अप्रैल (बीएनटी न्यूज़)| पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रति निराशा जताई लेकिन कहा कि वह इस फैसले का सम्मान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार शनिवार को उन्हें नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। राष्ट्र के नाम एक संबोधन में, खान ने हालांकि खेद व्यक्त किया कि शीर्ष अदालत ने अपने गुरुवार के फैसले में ‘विदेशी साजिश’ के एंगल पर विचार नहीं किया और कम से कम जांच शुरू करनी चाहिए थी।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, “मैं सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका का सम्मान करता हूं, लेकिन फैसला जारी करने से पहले शीर्ष अदालत को धमकी भरे पत्र पर गौर करना चाहिए था।”

उन्होंने कहा, “पाकिस्तान के अविश्वास प्रस्ताव में विदेशी हस्तक्षेप था। मैं चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम इसे देखे, यह एक बहुत ही गंभीर आरोप था कि एक विदेशी देश एक साजिश के माध्यम से सरकार को गिराना चाहता है।”

“एससी कम से कम मांग सकता था और दस्तावेज को देख सकता था कि क्या हम सच बोल रहे हैं। मैं थोड़ा निराश था क्योंकि यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है और एससी में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई।”

पिछले शासन के तहत अपनी गिरफ्तारी का हवाला देते हुए, खान ने कहा कि उनका ²ढ़ विश्वास है कि न्यायपालिका देश में न्याय की संरक्षक है, लेकिन उन्होंने कहा कि वह खरीद-फरोख्त के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 63 (ए) पर अदालत के रुख से निराश हैं।

उन्होंने कहा, “पाकिस्तान के युवा हमारा भविष्य हैं और अगर वे नेताओं को अपना विवेक बेचते हुए देखते हैं तो हम उनके लिए क्या मिसाल कायम कर रहे हैं।”

उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दायर होने से पहले ही, अमेरिकी अधिकारी ने पाकिस्तानी राजदूत को चेतावनी दी थी कि अगर इमरान खान खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, तो पाकिस्तान को ‘गंभीर परिणाम’ भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका को पता चल गया था कि विपक्ष की योजना पहले से है और यह भी कि नया पीएम कौन होगा।

गुरुवार को, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव को रद्द करने और नेशनल असेंबली को भंग करने के सरकार के कदम को ‘असंवैधानिक’ बताया।

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