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कालेधन या बेनामी संपत्ति का राज खोलिए, सरकार से इनाम लीजिए कौन बनेगा करोड़पति

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अपडेटेड 06 फ़रवरी 2020, 7:34 AM IST
कालेधन या बेनामी संपत्ति का राज खोलिए, सरकार से इनाम लीजिए कौन बनेगा करोड़पति
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देश-विदेश में किसी भारतीय की टैक्स चोरी या बेनामी संपत्ति का राज खोलिए और करोड़पति बनिए। मोदी सरकार के वित्त मंत्रालय ने इस तरह की दो योजनाएं शुरू की, जिनमें एक टैक्स चोरी की सूचना की है, जबकि दूसरी बेनामी संपत्ति की जानकारी देने की है, अगर कोई शख्स कानून के तहत टैक्स चोरी के दायरे में आने वाले वाली या बेनामी ट्रांजैक्शंस या संपत्ति की जानकारी देता है, तो वह 5 करोड़ तक का इनाम पा सकता है। कोई भी शख्स सुझाए गए तरीके से इनकम टैक्स विभाग के इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर में बेनामी प्रोहिबिशन यूनिट्स (बीपीयू) के ज्वाइंट या आडिशनल कमिश्र को बेनामी टाँजैक्शन से जुड़ी जानकारी देत सकता है। आरोपी का नाम पता, पता देना जरूरी होगा। विदेशी नागरिक भी इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। अगर बेनामी संपत्ति की जानकारी सही निकली और संपत्ति जब्त की गई, तो उस संपत्ति का 1 प्रतिशत (अधिकतम 10 लाख) सूचना देने वाले को मिलेगा। समुचित कार्रवाई यानी संपत्ति नीलामी के बाद कुल संपत्ति की मार्केट वैल्यू का 5 प्रतिशत (अधिकत 1 करोड़) रिवॉर्ड मिलेगा।

टैक्स चोरी की सूचना पर 5 करोड़

इनकम टैक्स इन्फॉमेंट्स रिवॉर्ड स्कीम-2008 के तहत भारत में इनकम या संपत्ति पर टैक्स चोरी की जानकारी देने पर 50 लाख तक इनाम हासिल किया जा सकता है। अगर यह जानकारी विदेश में मौजूदा संपत्ति या इनकम से जुड़ी है तो इनाम की राशि बढक़र 5 करोड़ रुपए होगी। बेनॉमी ट्राँजैक्शस इन्फॉमेंट्स रिवॉर्ड स्कीम के तहत अगर बेनामी संपत्ति की जानकारी सही निकली और संपत्ति जब्त की गई, तो उस संपत्ति का 1 प्रतिशत (अधिकतम 10 लाख) सूचना देने वाले को मिलेगा। संपत्ति नीलामी के बाद कुल संपत्ति की मार्केट वैल्यू का 5 प्रतिशत (अधिकतम) रिवॉर्ड मिलेगा।

ये हैं बेनामी संपत्ति

अगर किसी ने सरकार को जानकारी दिए बिना संपत्ति खरीदी या किसी और के नाम से खरीदी हो तो कानून वह बेनामी संपत्ति होगी।

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