BNT Logo | Breaking News Today Logo

Latest Hindi News

  •   शनिवार, 30 नवंबर 2024 09:05 पूर्वाह्न
  • 15.09°C नई दिल्ली, भारत

    Breaking News

    ख़ास खबरें
     
  1. संभल मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन न लें सर्वे रिपोर्ट भी न खोलें
  2. सत्ता के भूखे लोग जनता से सिर्फ झूठ बोलते आए हैं, विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी
  3. चुनाव आयोग की निंदा करें, लेकिन भाषा का रखें ध्यान : सोमनाथ भारती
  4. भाई जगताप को चुनाव आयोग से माफी मांगनी चाहिए : दीपक केसरकर
  5. राज कुंद्रा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद शिल्पा शेट्टी के वकील का बयान आया सामने
  6. चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर होने वाली आईसीसी मीटिंग स्थगित
  7. विधानसभा चुनावों के प्रदर्शन की समीक्षा करेगी कांग्रेस, सीडब्ल्यूसी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल
  8. सीडब्ल्यूसी मीटिंग : कांग्रेस में एकजुटता, चुनाव लड़ने के तरीकों और ईवीएम जैसे मुद्दों पर चर्चा
  9. अमेरिका से जुड़े मामले पर विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत को ‘निजी फर्मों और व्यक्तियों से जुड़े कानूनी मामले’ पर कोई सूचना नहीं मिली
  10. भाजपा बताए रोहिंग्या सीधे दिल्ली तक कैसे पहुंच रहे हैं? : सौरभ भारद्वाज
  11. कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक में विधानसभा चुनाव परिणामों पर हुई चर्चा : देवेंद्र यादव
  12. कांग्रेस नेता भाई जगताप के बिगड़े बोल- चुनाव आयोग को बताया ‘कुत्ता’
  13. दिल्ली में ‘लॉ एंड आर्डर’ को लेकर केंद्र पर फिर बरसे अरविंद केजरीवाल
  14. संभल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का जिया उर रहमान बर्क ने किया स्वागत
  15. संभल हिंसा के बाद जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से निपटी

गंगा में शव बहाने का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एनएचआरसी जाइए

bntonline.in Feedback
अपडेटेड 29 जून 2021, 5:59 PM IST
गंगा में शव बहाने का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एनएचआरसी जाइए
0 0
Read Time:3 Minute, 53 Second

गंगा में शव बहाने का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एनएचआरसी जाइए

नई दिल्ली, 29 जून (बीएनटी न्यूज़)| सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें मृतकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक नीति बनाने और दाह संस्कार, कोविड प्रभावित शवों को दफनाने और एम्बुलेंस सेवाओं के लिए अधिक शुल्क को नियंत्रित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत ने कहा, याचिकाकर्ता के वकील इस मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ले जाने के लिए स्वतंत्र हैं।

न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा, आप जो समस्या उठा रहे हैं, वह गंभीर समस्या है और हम इससे सहमत भी हैं, लेकिन सौभाग्य से स्थिति अभी ऐसी नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जाइए ..एनएचआरसी मुद्दों का ध्यान रखेगा।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि गंगा नदी में शव मिलने की घटनाओं की पृष्ठभूमि में मृतकों के अधिकारों की रक्षा के लिए नीति बनाने के निर्देश दिए जाने की जरूरत है। वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता के संगठन ने इस मुद्दे को उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया है, लेकिन अभी तक आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई है।

पीठ ने जवाब दिया, एनएचआरसी को जवाब देने के लिए कहा गया है। आप एनएचआरसी में जाइए। आप कितने मंचों से संपर्क करेंगे? आप पहले ही उच्च न्यायालय से संपर्क कर चुके हैं। उच्च न्यायालय ने एक निर्देश दिया है। एनएचआरसी ने हस्तक्षेप किया है।

पीठ ने जोर देकर कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे गंभीर हैं और एनएचआरसी मामले की जांच के लिए उपयुक्त मंच है।

एनजीओ ट्रस्ट डिस्ट्रेस मैनेजमेंट कलेक्टिव ने एक ऐसे विशिष्ट कानून के अधिनियमन पर जोर देते हुए एक याचिका दायर की, जो मृतकों के अधिकारों की रक्षा कर सके।

याचिका में शीर्ष अदालत से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जल्द से जल्द गैर-अनुपालन के लिए दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ दाह संस्कार और एम्बुलेंस सेवाओं के लिए दरें निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने का भी आग्रह किया गया है।

याचिका में मृतकों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए 14 मई को जारी एनएचआरसी की सलाह का भी हवाला दिया गया, जिसमें केंद्र और सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 11 सिफारिशें दी गई हैं।

दायर की गई याचिका में श्मशान और एम्बुलेंस सेवा प्रदाताओं द्वारा किए जा रहे अधिक शुल्क पर भी प्रकाश डाला गया है और दलील दी गई है कि यह सीधे गंगा नदी में शवों को फेंकने की खबर से जुड़ा है।

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
ये भी पढ़े

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *